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श्राद्ध कर्म में, फूट-फूट कर रोएमुकदमे के अनुसार पवई स्थित राजेश्वरी देवी महादेव प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पवई में शिक्षक के पद पर गिरीश चंद्र पांडेय नियुक्त थे। जिन्हें 15 अप्रैल 1989 को विद्यालय से बर्खास्त कर दिया गया था।
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उन्होंने इसके विरुद्ध सिविल जज अवर खंड हवेली कोर्ट की शरण ली। सिविल जज की अदालत में उनका मुकदमा खारिज हो गया। यह भी पढ़ें
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मायावती ने किया यह बड़ा काम गिरीश चंद्र ने जिला जज के यहां अपील की। जिला जज की अदालत ने 20 फरवरी 1997 को बर्खास्तगी के आदेश के विरुद्ध शिक्षक को वेतन और भत्ता देने का आदेश दिया था। विपक्षी ने जिला जज के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय और फिर उच्चतम न्यायालय तक अपील की। यह भी पढ़ें
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लेकिन ऊपरी अदालतों ने जिला जज के आदेश को बहाल रखा। आदेश के बावजूद शिक्षक को भुगतान नहीं किया गया। इसपर शिक्षक ने मुंशी हवेली के कोर्ट में इजरा (आदेश का उल्लंघन) का मुकदमा दाखिल किया। इस पर अदालत ने यह आदेश पारित किया। BY- RANVIJAY SINGH