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डीएम ने दी हिदायत आयोग के आदेश का पालन करें राजनीतिक दल

locationआजमगढ़Published: Mar 28, 2019 05:50:17 pm

Submitted by:

Devesh Singh

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी की अध्यक्षता में गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई लोक सभा निर्वाचन के संबंध में बैठक में निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण तथा सकुशल सम्पन्न कराने हेतु सीयू/बीयू तथा वीवीपैट का फर्स्ट रैण्डमाइजेशन प्रोजेक्टर के माध्यम से राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष किया गया।

Azamgarh DM Shivakant dwivedi

Azamgarh DM Shivakant dwivedi

रिपोर्ट:-रणविजय सिंह
आजमगढ़। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी की अध्यक्षता में गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई लोक सभा निर्वाचन के संबंध में बैठक में निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण तथा सकुशल सम्पन्न कराने हेतु सीयू/बीयू तथा वीवीपैट का फर्स्ट रैण्डमाइजेशन प्रोजेक्टर के माध्यम से राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष किया गया। इस दौरान प्रचार सामाग्री आदि को लेकर आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए गए।
जिलाधिकारी ने बताया कि रैण्डमाइजेशन के अन्तर्गत बिना किसी क्रम के लोक सेवा आयोग के निर्देश व प्रक्रिया के अनुसार सॉफ्टवेयर के माध्यम से ईवीएम मशीनों का रैण्डमाइजेशन किया जाता है। रैण्डमाइजेशन प्रक्रिया के अन्तर्गत 10 विधानसभाओं में ईवीएम मशीन को आवंटित किया जाता है। रैण्डमाइजेशन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त विधान सभावार ईवीएम मशीन की प्रिण्ट आउट निकालकर राजनैतिक पार्टीयों को उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होने बताया कि सीयू तथा बीयू 14 प्रतिशत रिजर्व करके तथा वीवीपैट को 23 प्रतिशत रिजर्व रखकर रैण्माइजेशन किया गया है।
जिला सूचना विज्ञान अधिकारी रजनीश श्रीवास्तव द्वारा सीयू/बीयू तथा वीवीपैट का सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रोजेक्टर द्वारा रैण्डमाइजेशन की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र सिंह ने कहा कि वीडियो वैन चलाये जाने की अनुमति मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ द्वारा दी जायेगी। राजनैतिक दल/प्रत्याशी को अनुमति की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। बाइक रैली में 10 से अधिक बाइक शामिल नही होगी तथा बाइक पर 2गुणे1 फीट का झण्डा अनुमन्य होगा।
उन्होने कहा कि रोड शो में वाहनों की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए, रोड शो करने के लिए पहले अनुमति लेनी होगी। रोड शो में एक बैनर 6गुणे4 फीट अनुमति के उपरान्त प्रयोग कर सकते हैं। अस्पताल, ट्रामा सेन्टर, ब्लड बैंक तथा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में रोड शो की अनुमति नही दी जायेगी, रोड शो अवकाश के दिन एवं नॉन पीक आवर्स में किया जायेगा। रोड शो में प्रयुक्त वाहनों में प्रत्येक 10 वाहनों के बीच 200 मीटर की दूरी होनी चाहिए।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नामांकन के समय नाम निर्देशन कक्ष के 100 मीटर की परिधि में केवल 02 वाहन अनुमन्य होंगे। नाम निर्देशन के प्रवेश द्वार पर सीसी टीवी की व्यवस्था की जायेगी, नाम निर्देशन करने वाले उम्मीदवार के साथ केवल 04 व्यक्ति को ही नाम निर्देशन कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। लाउउस्पीकर का प्रयोग रात्रि 10ः00 बजे से सुबह 6ः00 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को झण्डे के उपयोग के बारे में बताते हुए कहा कि दो पहिया वाहन में 2गुणे1 फीट का एक झण्डा तथा तीन पहिया वाहन यथा ऑटो, ई-रिक्शा पर 3 गुणे 2 फीट का झण्डा लगाने की अनुमति है। उन्होने कहा कि राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों का कार्यालय धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल से 200 मीटर की दूरी पर स्थापित होगा। पार्टी कार्यालय पर 4 गुणे 8 फीट से बड़ा झण्डा नही लगाया जायेगा। राजनैतिक दलों द्वारा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, सरकारी अस्पताल/डिस्पेंशरी में कोई भी प्रचार सामग्री नही लगायी जायेगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डीएस उपाध्याय, मुख्य राजस्व अधिकारी हरी शंकर, अपर जिलाधिकारी वि/रा गुरू प्रसाद, उप संचालक चकबन्दी रमेश चन्द्र यादव, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बृजेश चन्द श्रीवास्तव, बीजेपी जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह सहित अन्य सभी संबंधित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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