दहेज हत्या के मामले में पति-सास सहित तीन को सात सात की सजा
तीनों आरोपियों पर कोर्ट ने लगाया पांच-पांच हजार का जुर्माना
रानी की सराय थाना क्षेत्र के बिहटा गांव का मामला

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
आजमगढ़. दहेज हत्या के ममाले में सुनवाई पूरी होने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी पति, सास व ससुर को सात-सात साल कैद एंव पांच-पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
मुकदमें के अनुसाद वादी मुकदमा बाबूलाल निवासी बिहटा थाना रानी की सराय की पुत्री पूनम की शादी महेश पुत्र छठ्ठू निवासी ग्राम खजुरा, थाना मेंहनगर के साथ 29 मई 2009 को हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल के लोग उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे।
दहेज की डिमांड पूरी न होने पर ससुराल वालों ने 16 जुलाई 2013 को पूनम की फांसी लगाकर हत्या कर दी और इसे आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया। इस मामले में बाबूलाल ने पति महेश, सास धनपत्ती, ससुर छठ्ठू समेत पांच लोगों के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद पति, सास तथा ससुर के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया था।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी पति, सास व ससुर को दोषी पाते हुए सात-सात साल कैद व पांच-पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
BY Ran vijay singh
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