मुकदमें के अनुसार कप्तानगंज थाना क्षेत्र के छीड़ी ब्राह्मण सरैया गांव निवासी मूलचंद्र गोंड 15 अक्टूबर 2015 की शाम 06 बजे बकरी बेचने से मना करने पर नाराज होकर अपनी पुत्री मोनू (18) को मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया था। गंभीर रूप से झुलसी मोनू की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गयी। मौत से पूर्व मोनू ने मजिस्ट्रेट को बयान दिया कि पिता मूलचंद ने उसे जला दिया है।
इस मामले में मृत मोनू की मां लक्ष्मी ने अपने पति मूलचंद के खिलाफ कप्तानगंज थाना में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता शिवाश्रय राय ने वादिनी लक्ष्मी सहित सोलह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मूलचंद को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
BY Ran vijay singh