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न्यायाधीश रणविजय सिंह ने बलिया सीएमओ के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया

locationआजमगढ़Published: Oct 15, 2018 09:45:11 pm

Submitted by:

Ashish Shukla

उक्त आदेश किशोर न्याय बोर्ड के जज रणविजय सिंह ने सोमवार को सुनवाई के दौरान दिया

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न्यायाधीश रणविजय सिंह ने बलिया सीएमओ के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया

आजमगढ़. किशोर अपचारियों के मेडिकल रिपोर्ट को अदालत में समय से न देने पर कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। किशोर न्याय बोर्ड के जज ने बलिया जिले के सीएमओ के खिलाफ प्रकीर्ण मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। उक्त आदेश किशोर न्याय बोर्ड के जज रणविजय सिंह ने सोमवार को सुनवाई के दौरान दिया।
वर्तमान में आजमगढ़ व मऊ के जिला अस्पतालों में रेडियोलाजिस्ट के पद खाली हैं। यहां के मामलों में रेडियोलाजी की रिपोर्ट बलिया में तैयार की जा रही है जिसमें उम्र संबंधी मामलों का भी निस्तारण होता है। मऊ के बाल संरक्षण गृह के कुछ अपचारियों की उम्र संबंधी रिपोर्ट सीएमओ बलिया ने न्यायालय को समय पर नहीं दी। अदालत ने पाया कि समय पर रिपोर्ट न मिलने पर अदालत का समय व्यर्थ हो रहा है। साथ ही किशोर अपचारियों के हितों की भी अनदेखी हो रही है। किशोर न्याय बोर्ड ने सर्वसम्मति से बलिया सीएमओ के विरुद्ध प्रकीर्ण मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने 29 अक्टूबर 2018 तक बलिया के सीएमओ को अपना अपना पक्ष रखने का आदेश दिया।
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