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दहेज हत्या केस के पांच आरोपियों को दस- दस साल की सजा, जुर्माना भी लगाया गया

locationआजमगढ़Published: Sep 25, 2019 08:14:04 pm

Submitted by:

Akhilesh Tripathi

2015 में विवाहिता की गला दबाकर की गई हत्या

Verdict in dowry death case

दहेज हत्या केस में सजा

आजमगढ़. दहेज हत्या के एक मामले में सुनवाई के बाद बुधवार को पांच आरोपियों को दस-दस साल की कैद की सजा सुनाई गई। दोषियों पर 16-16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अर्थदंड की धनराशि से 70 हजार रुपये वादी मुकदमा को देने का आदेश दिया।

मुकदमे के अनुसार निजामाबाद क्षेत्र के तिग्गीपुर गांव निवासी व वादी मुकदमा घरबरन की पुत्री चंदा की शादी वर्ष 2011 में पवई क्षेत्र के रैदा गांव निवासी संजय पुत्र राजदेव कन्नौजिया के साथ हुई थी। पिता का आरोप था कि शादी के बाद से ही ससुराल के लोग दहेज की मांग को लेकर उसकी पुत्री चंदा करते थे। दहेज की मांग पूरी न करने पर 3 जून 2015 को ससुराल में चंदा की गला दबाकर हत्या कर दी गई। मृत चंदा देवी के पिता ने पति संजय, सास धनदेइ, ससुर राजदेव, जेठ राजेश, जेठानी राधिका के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कराया।
अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी घरबरन, श्रवण कन्नौजिया, हौसिला देवी, हेड मुहर्रिर सरजू सिंह, डॉ. एके कुशवाहा, क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह, उप निरीक्षक महेंद्र कुमार शुक्ल ने गवाही दी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने संजय, धनदेइ, राजदेव, राजेश व राधिका को 10-10 वर्ष के कारावास के साथ ही प्रत्येक को 16-16 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने जुर्माना की धनराशि से 70 हजार रुपये वादी मुकदमा को देने का आदेश दिया।
BY- RANVIJAY SINGH

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