मेहनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली विवाहिता का आरोप है कि उसकी शादी 27 नवंबर 2017 को गंभीरपुर थाना क्षेत्र के कलन्दरपुर गांव निवासी अबरार से हुई थी। विवाह के कुछ दिन बाद ही उसकी पति से अनबन हो गयी। इसके बाद वह अपने मायके में रहने लगी। विवाहिता के मुताबिक 16 जनवरी 2020 की शाम उसके पति का बहनोई सलाउद्दीन उर्फ राजू पुत्र रोहित निवासी छतऊर कड़ासडा थाना जहानागंज उसके मायके आया और परिवार के लोगों से मुलाकात की।
इसके बाद उसने पीड़िता के पति से मोबाइल पर बात किया और दोनों में समझौता कराया। इसके बाद सलाउद्दीन उर्फ राजू ने पीड़िता को ससुराल पहुंचाने के लिए चार पहिया वाहन से लेकर निकल गया। रास्ते में अचानक उसने अपने परिजनों से मुलाकात कराने का बहाना बनाकर उसे अपने छतऊर कड़ासडा़ ले गया। वहां सलाउद्दीन उर्फ राजू ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और सबक सिखाने की चेतावनी दी। वह घंटों कमरे में बंद रही।
वापस आने पर सलाउद्दीन ने तमंचा सटाकर उसके साथ रेप किया। इसके बाद गांव के ही सद्दाम पुत्र यासिन व पन्ना पुत्र मनीर व उनके रिश्तेदार गुलाम मुहम्मद उर्फ साधू पुत्र अज्ञात, साकिन खौरा थाना मुबारकपुर ने भी मुंह में कपड़ा ठूसकर बलात्कार किया। 18 जनवरी 2020 की दोपहर मौका देखकर पीड़िता वहां से भागकर मायके पहुंची। जब उसने सारी बात परिजनों को बतायी तो उन्होंने मेंहनगर थाने में शिकायत की लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई की। पीड़िता ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर रिपोर्ट पंजीकृत कर कार्रवाई की मांग की।