script33 भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश | government instructions for action taken by the against 33 land mafia | Patrika News

33 भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

locationआजमगढ़Published: Oct 07, 2017 09:18:32 am

Submitted by:

sarveshwari Mishra

जिलाधिकारी ऐसे 33 अवैध कब्जेदारों व अतिक्रमण कर्ताओं के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत कराने के निर्देश दिया

आजमगढ़. शासन के निर्देश पर एण्टी भू माफियांओं व अतिक्रमणियों का चिन्हांकन करके भूमि पर से अतिक्रमण हटाये जाने सम्बन्धी कार्यवाही जिले में लगातार जारी है। जिलाधिकारी ऐसे 33 अवैध कब्जेदारों व अतिक्रमण कर्ताओ के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत कराने के निर्देश शुक्रवार को दिया। जिलाधिकारी चन्द्रभूषण सिंह ने बताया कि इसके पूर्व में 25 अतिक्रमण कर्ताओं व अवैध कब्जेदारों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत कराया गया है।

जिलाधिकारी ने बताया है कि ग्राम मगरावां रायपुर परगना निजामाबाद, तहसील मेहनगर में स्थित भूखण्ड संख्या 1632/19.941 व 1635/4.036 एकड़ (ताल, भूमि) पर फर्जी प्रविष्टि अब्दुल खालिक पुत्र रजाक आदि (32 लोगों पर) का नाम अवैध रूप से अंकित होने के कारण उक्त भुखण्ड का विधिवत अभिलेखीय परीक्षण एवं जांचोंपरान्त चकबन्दी अधिकारी फूलपुर के द्वारा अब्दुल खालिक पुत्र राजक आदि (32 लोगों पर) के नाम अंकित फर्जी प्रविष्टि निरस्त करके गांवसभा के ताल खाते में अंकित कर दिया गया। चकबन्दी अधिकारी/बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा लाभार्थी के विरूद्ध लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किए जाने के संस्तुति की गयी है। जिलाधिकारी ने लाभार्थी के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किए जाने के निर्देश दिए है।

जिलाधिकारी ने आगे बताया है कि इसी प्रकार ग्राम गहजी, परगना कौड़िया, तहसील बूढ़नपुर में स्थित भुखण्ड संख्या 572/0.835, 3388/1.476, 3173/2.240 एकड़ (बर्जर/जंगल की भूमि) पर फर्जी प्रविष्टि माॅ शारदा महा विद्यालय शभ्भूपुर गहजी संस्थापक फौजदार पुत्र शिव प्रसाद का नाम अवैध रूप से अंकित होने के कारण उक्त भुखण्ड का विधिवत अभिलेखीय परीक्षण एवं जांचोपरान्त चकबन्दी अधिकारी फूलपुर के वाद संख्या- 478/22.09.2017 द्वारा माॅ शारदा महा विद्यालय शम्भुपुर गहजी संस्थापक फौजदार पुत्र शिव प्रसाद के नाम अंकित फर्जी प्रविष्टि निरस्त करके गांवसभा के बर्जर व जंगल खाते में अंकित कर दिया गया है।
चकबन्दी अधिकारी/बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा लाभार्थी के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किए जाने की संस्तुति की गयी है। जिलाधिकारी ने लाभार्थी के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किए जाने के निर्देश दिए है।
जिलाधिकारी ने समस्त अतिक्रमण कर्ताओं को निर्देश दिए है कि वे तत्काल अवैध कब्जा/अतिक्रमण स्वतः हटा लंे, अन्यथा उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण फोर्स के माध्यम से हटा दिया जायेगा।

इनपुट- आजमगढ़ संवाददाता की रिपोर्ट

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