यूपी में इन राशन कार्ड धारकों पर होगी सख्त कार्रवाई, रिकवरी की भी तैयारी
- मकान, गाड़ी और शस्त्र लाइसेंस वाले नहीं हैं राशन कार्ड के पात्र
- उत्तर प्रदेश में हैं 3 करोड़ 50 लाख राशन कार्ड धारक

रणविजय सिंह
आजमगढ़. आपके परिवार में अगर कोई आयकर दाता है। चार पहिया वाहन है। घर में एसी लगवा रखी है या फिर 05 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर है तो आपका राशन कार्ड बनवाने के पात्र नहीं हैं। इसके अलावा नगरीय क्षेत्र में 100 वर्गमीटर से अधिक का आवासीय फ्लैट 80 वर्गमीटर या उससे अधिक कारपेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो या शस्त्र लाइसेंस हो (एक्सक्लूजन क्राइटेरिया) वह अपात्र माने जाएंगे। यह कहना है कि आजमगढ़ के जिला पूर्ति अधिकारी देवमणि मिश्र का। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान मिली राशन कार्ड बनवाने की छूट का अगर किसी ने नाजायज फायदा उठाया और तथ्य छिपाकर राशन कार्ड बनवाने की कोशिश की या फिर राशन लिया तो उसकी खैर नहीं है। विभाग ऐसे लोगों को चिन्हित कर न केवल राशन कार्ड निरस्त करेगा, बल्कि उनके द्वारा लिए गए राशन का बाजार रेट से रिकवरी करेगा।
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, गृह व सूचना अवनीश अवस्थी ने बताया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 50 लाख राशन कार्ड हैं। अब तक दो करोड़ 15 लाख राशन कार्डों पर राशन का वितरण किया जा चुका है। 68 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी राशन बांटने का काम शुरू हो गया है।
...तो तुरंत सरेंडर कर दें राशन कार्ड
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत उत्पन्न स्थिति के कारण लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी राशन कार्ड बनवाने के लिए तेजी से आवेदन कर रहे हैं। संज्ञान में आया है कि पात्र गृहस्थी राशन कार्ड बनवाने के लिए कुछ लोग गलत तथ्य देकर राशन कार्ड हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं जो अपराध है। जिला पूर्ति अधिकारी ने अपील करते हुए कहा कि गलत जानकारी देकर राशन कार्ड बनवाने वाले लोग अपना राशनकार्ड/आवेदन पत्र जिला पूर्ति कार्यालय, आजमगढ़ में तत्काल समर्पित कर दें। जांच में फर्जीवाड़ा साबित होने पर कार्रवाई की जाएगी।
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