बता दें कि राशन कार्ड धारकों को परिवार के सदस्य के हिसाब से राशन मिलता है। राशन कार्ड में जितने लोगों का नाम होगा उतनी ही यूनिट के मुताबिक राशन आपको मिलेगा। इसलिए बेहद जरूरी है कि परिवार के सभी सदस्यों का नाम राशन कार्ड में दर्ज हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको कम राशन मिलेगा। इसलिए अगर आपके परिवार में किसी बड़े या बच्चे का नाम राशन कार्ड में नहीं है तो अभी उसे जोड़वा लें।
राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल की वेबसाइट पर जाना होगा। उक्त वेबसाइट पर जाकर आप राशन कार्ड में नया यूनिट जोड़ सकते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप फालो करने होगें। साथ ही नाम जोड़ने के लिए कुछ दस्तावेजों की भी जरूरत होगी। आप जरूरी दस्तावेज के जरिये परिवार के छूटे हुए सदस्य का नाम आसानी से राशन कार्ड में जोड़ सकते हैं।
कौन से अभिलेख हैं जरूरी
-राशन कार्ड में नाम को जोड़ने के लिए घर के मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है। कारण कि कार्ड पर मुखिया की फोटो लगी होती है। जब आप नाम जोड़ने के लिए वेबसाइट पर जाएंगे तो फिर फोटों की जरूरत पड़ेगी।
– अगर बच्चे का नाम जोड़ना है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है। शहरी क्षेत्र में जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत की मान्य होगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित अस्पताल व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।
– जिस बच्चे का नाम जोड़ना है उसके आधार कार्ड की जरूरत भी आपको पड़ेगी। इसका उपयोग पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर किया जाएगा। अगर बच्चे का आधार नही ंतो उसे डाकघर में जाकर बनवाया जा सकता है।
– अगर आप गोद लिए गए बच्चे का नाम राशन कार्ड से जोड़ना चाहते हैं तो बच्चा गोद लेने की सर्टिफिकेट दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करना होगा।
-इसके अलावा अगर परिवार के वयस्क सदस्यों ना नाम किन्हीं कारणों से राशन कार्ड में दर्ज नहीं है तो आप परिवार रजिस्टर की नकल, उनका आधार, मुखिया की फोटो की जरूरत पड़ेगी।
-वेबसाइट पर जाने के बाद आपको स्टेप बाई स्टेप आवेदन फार्म में उक्त अभिलेखों को लगाना होगा। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप फार्म सम्मिट करेंगे। फिर अधिकारी आपके दस्तावेज को चेक करेंगे। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद नाम राशन कार्ड में जुड जाएगा।