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दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को पांच साल की सजा, तीस हजार का जुर्माना भी लगाया गया

locationआजमगढ़Published: Sep 30, 2019 06:50:32 pm

Submitted by:

Akhilesh Tripathi

26 जून 2017 को अतरौलिया थाने में दहेज हत्या का दर्ज हुआ था मुकदमा

Five year sentence in Dowry death

दहेज हत्या में पांच साल की सजा

आजमगढ़. अतरौलिया थाना क्षेत्र तके दो वर्ष पूर्व विवाहिता की दहेज के लिए की गयी हत्या के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद सोमवार को जिला एंव सत्र न्यायाधीश सर्वेश कुमार ने पति को पांच साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर तीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जौनपुर जिले के सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के त्रिलोचनपुर गांव निवासी बसीर अली पुत्र हसन अली ने 26 जून 2017 को अतरौलिया थाने में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बसीर की पुत्री शहजादी बानो की शादी वर्ष 2014 में अतरौलिया थाना क्षेत्र के एदिलपुर गांव निवासी मोहम्मद कलीम पुत्र मकबूल के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद दहेज की मांग को लेकर मोहम्मद कलीम अपनी पत्नी शहजादी को अक्सर मारता-पीटता था। वादी को 26 जून 2017 को सूचना मिली कि शहजादी को ससुराल में मारा-पीटा गया है। वह गांव के कुछ लोगों के साथ अपनी बेटी की ससुराल पहुंचा तो देखा कि घर के सामने चारपाई पर उसकी पुत्री शहजादी मृत पड़ी थी। एडीजीसी निर्मल कुमार शर्मा ने वादी बसीर समेत कुल नौ गवाहों को अदालत में पेश किया। दोनों दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित पति मोहम्मद कलीम को दोषी पाते हुए पांच वर्ष के कारावास के साथ ही तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
BY- RANVIJAY SINGH

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