बता दें कि सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए 30 सितंबर 2021 अंतिम तिथि निर्धारित की थी। कोविड-19 संक्रमण के चलते लॉकडाउन एंव डाकघरों में सर्वर खराबी के कारण आधार कार्ड अपडेट का कार्य बंद होने से लोग पैन कार्ड आधार से लिंक कराना तो दूर छोटे मोटे सुधार भी नहीं करा पा रहे थे। अब आधार अपडेशन का कार्य शुरू हो गया है।
वहीं सरकार ने भी लोगों को राहत दी है। सरकार ने पैनकार्ड (PAN Card Link) से आधार को लिंक करवाने की आखिरी तिथि 30 सितंबर 2021 से बढ़ा कर 31 मार्च 2022 कर दिया है। इससे लोगों को राहत मिलेगी। वे आसानी से अपने आधार को पैन से लिंक करा सकेंगे।
इस मामले में एडीएम का कहना है कि बैंक में खाता खोलवाने, लेनदेन, म्युचुअल फंड ट्रांजेक्शंस, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आदि में पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। निर्धारित समय सीमा में पैन को आधार से लिंक नहीं कराया गया तो 50 हजार या अधिक के बैंकिंग लेनदेन पर निवेशकों को 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। यही नहीं यदि पैन आधार से लिंक नहीं है तो दोगुना टीडीएस भी काटा जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि केवाइसी अधूरी होने पर लेनेदेन में भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए सभी को अपना पैनकार्ड आधार से लिंक करा लेना चाहिए।
कैसे करें पैन कार्ड को आधार से लिंक
-आधार से पैन कार्ड को लिंक करने के लिए (Income Tax Department) इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं।
– वेबसाइट पर Our Services में Link Aadhaar सेक्शन पर क्लिक करें।
– यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और नाम दर्ज करें।
– इसके बाद I agree to validate my Aadhaar details पर टिक करें।
– अंत में Link Aadhaar पर क्लिक करें।
– आयकर विभाग नाम, जन्मतिथि आदि जानकारियों को वैलिड validate करेगा और लिंक करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।