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UP assembly elections 2022: चुनाव प्रचार के लिए आयोग की इस गाइडलाइन पर अमल जरूरी, नहीं तो दर्ज होगी एफआईआर

locationआजमगढ़Published: Jan 25, 2022 05:16:38 pm

Submitted by:

Ranvijay Singh

UP assembly elections 2022 विधानसभा चुनाव की सरगर्मी चरम पर है। जिले में सातवें चरण में चुनाव होना है लेकिन प्रचार अभी से तेज हो गया है। चुनाव प्रचार को लेकर आयोग द्वारा कुछ गाइड लाइन जारी की गयी है। जिसका पालन न होने पर एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है। अब तक कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हो चुका है। अगर एफआईआर से बचना है तो क्या है गाइडलाइन जानना बेहद जरूरी है।

प्रतीकात्मक फोटो

प्रतीकात्मक फोटो

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
आजमगढ़. UP assembly elections 2022 यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आजमगढ़ व आसपास के जिलों में भले ही चुनाव सातवें चरण में हो लेकिन यहां चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है। अब तक चुनाव आचार संहिता के उल्लघंन को लेकर दर्जनभर लोगों के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज कर चुकी है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है चुनाव आयोग द्वारा जारी नई गाइडलाइन की जानकारी न होना। कारण कि इस बार पोस्टर, बैनर से लेकर झंडे तक के लिए गाइडलाइन जारी की गयी है।

किसी पार्टी से जुड़ा कोई नेता अथवा समर्थक दो पहिया वाहन पर झंडा लगाकर चलना चाहता है तो नई गाइडलान के अनुसार वह दो गुणे एक फीट से बड़ा झंडा नहीं लगा सकता। डंडा भी तीन फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। वाहन पर स्टीकर व बैनर लगाने की छूट नहीं होगी। अगर तीन पहिया व चार पहिया वाहन पर झंडा लगाना चाहते हैं तो इसकी अधिकतम लंबाई तीन गुणे दो फीट होगी। इससे बड़ा नहीं। वाहन पर बैनर व स्टीकर लगाना मना है। इसके अलावा चुनावी अभियान के दौरान वाहन पर कोई स्टाप, फोकस, चमकती सर्च लाइट व हूटर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

इसी तरह आयोग ने रोड शो के लिए भी गाइडलाइन जारी की है। वैसे अभी रोड शो पर रोक लगी है लेकिन आयोग से छूट मिलने पर रोड शो के दौरान एक बैनर साथ ले जा सकेंगे। जिसकी अधिकतम लंबाई छह फीट गुणे चार फीट से अधिक नहीं होगी। झंडा ले जाने के लिए डंडे की लंबाई तीन फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा प्रत्याशी अथवा समर्थक पांच से अधिक लोगों की टोली बनाकर नहीं चल सकते है। एक टोली में सिर्फ पांच लोग होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत त्रिपाठी के मुताबिक सभी विधानसभा क्षेत्र में आरओ, मजिस्ट्रेट व चुनाव ड्यूटी में लगाए गए अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है कि वे आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराएं। अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें।

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