मुकदमे के अनुसार निजामाबाद थाने में पीड़िता ने 8 अक्टूबर 2020 को अपनी माता के साथ पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि पिछले पाँच वर्ष से उसके पिता उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार कर रहे हैं। जब पीड़िता की माता विरोध करती थी तो उसे मारने पीटने के बाद छोड़ने की धमकी देते थे।
पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी पिता शोएब के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता, विवेचक अनवर अली, इंस्पेक्टर शिव शंकर सिंह, डिप्टी सीएमओ आरके चौधरी, डॉ. रोशन आरा तथा कांस्टेबल सुमन पासवान को बतौर गवाह कोर्ट में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास तथा 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।