आजमगढ़

माफिया कुंटू सिंह के खिलाफ फिर बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने डुगडुगी पिटवाकर करोड़ों की सम्पत्ति जब्त की

बीते एक अगस्त को भी कुंटू सिंह की साढ़े छह करोड़ की सम्पत्ति जब्त की गई थी। इसके बाद अब ढा करोड़ की सम्पत्ति जब्त की गई है। कुंटू सिंह के खिलाफ सगड़ी के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की हत्या सहित 50 से अधिक संगीन अपराधों में मुकदमा दर्ज है।

आजमगढ़Aug 12, 2020 / 06:17 pm

रफतउद्दीन फरीद

संपत्ति जब्त

आजमगढ़. पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की हत्या सहित पांच दर्जन से अधिक संगीन आपराधिक मुकदमों में नामजद माफिया गैंग डी-11 के सरगना ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह की ढाई करोड़ की प्रापर्टी प्रशासन द्वारा जब्त कर ली गई। कुंटू सिंह की प्रापर्टी जप्त करने की यह दूसरी कार्रवाई है। इसके पहले प्रशासन ने छह करोड़ की संपत्ति जप्त की थी। तहसीलदार सगड़ी को जप्त संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया है।

 

बता दें कि जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के छपरा सुल्तानपुर गांव निवासी माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू पुत्र रूद्र प्रताप सिंह डी-11 गैंग का संचालक है। सगड़ी के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की हत्या सहित 50 से अधिक संगीन अपराध उसके खिलाफ दर्ज है। कुंटू सिंह लंबे समय से जेल में निरूद्ध है। साल 2013 में उसपर गैंगेस्टर के तहत भी कार्रवार्इ की जा चुकी हैँ शासन द्वारा शातिर अपराधियों के संपत्ति कुर्क करने के आदेश के बाद पिछले दिनों कुंटू और उसकी पत्नी अजमतगढ़ ब्लाक प्रमुख वंदना सिंह के संपत्तियों की जांच करायी गयी थी। जांच में सामने आया कि कुंटू का आतंक न सिर्फ आजमगढ़ बल्कि आसपास के जिलों तक फैला है, जिसके चलते कोई उसके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता।

 

दबंगई के बल पर ही उसने अपनी पत्नी बंदना सिंह को विकास खंड अजमतगढ़ और साथी अपराधी संजय यादव को जहानागंज का ब्लाक प्रमुख बनवा दिया। ये दोनों सक्रिय रूप से इस गैंग के लिये कार्य करते हैं और लोगों को धमकाकर अवैध सम्पत्तियां अर्जित करते हैं। कस्बा जीयनपुर में वंदना सिंह के नाम 117 वर्ग मीटर में तीन मंजिला मकान, जीयनपुर अजमतगढ़ रोड पर मौजा खानकाह-बहरामपुर में 59.13 वर्गमीटर में निर्मित मकान क्रय किया गया। ग्राम खर्रा रस्तीपुर में कुंटू द्वारा गिरिजा शंकर स्मृति महाविद्यालय व रूद्र प्रताप पालिटेक्निक कालेज का निर्माण कराया गया है। इसके लिए भी भूमि वंदना के नाम क्रय की गयी है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने हाल ही में आख्या जिला मजिस्ट्रेट को सौंपी गयी थी। एसपी की रिपोर्ट के बाद हाल में जिला मजिस्ट्रेट ने धारा-14 (1) उप्र गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम-1986 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संपत्तियों को 01 जुलाई 2020 को कुर्क करा दिया था।

 

मंगलवार को एक बार फिर कुंटू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम सगड़ी अरबिंद कुमार सिंह, सीओ सगड़ी सिद्धार्थ कुमार तोमर के साथ ही जीयनपुर कोतवाली प्रभारी गजानन्द चैबे, बिलरियागंज, महराजगंज व रौनापार थाना की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। पहले लाउडस्पीकर से एनाउंसमेंट किया गया। इसके बाद ढोल, ताशा बजा कर डुग्गी पिटवाई। इसके बाद उसकी संपत्ति को जप्त किया गया। तहसीलदार सगड़ी विजेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि अजमतगढ़ गांव में 19 सौ वर्ग मीटर की भूमि जिसका मूल्य 15 लाख 21 हजार 900 है। इसी गांव आबादी की भूमि 115 वर्ग मीटर जिसका मूल्य 14 लाख 54 हजार 112 रुपये। देवपुर कलामपुर में श्रीमती विद्यावती देवी प्रशिक्षण संस्थान व सेवा संस्थान ट्रस्ट का क्षेत्रफल 1.619 हेक्टेयर जिसकी कीमत 45 लाख 81 हजार 770 रुपये तथा भवन की कीमत एक करोड़ 30 लाख 42 हजार 747 रुपये। श्रीमती विद्या देवी प्रशिक्षण संस्थान व सेवा संस्थान ट्रस्ट की बैंक गारंटी 40 लाख 39 हजार रुपये। भटौली इब्राहिमपुर 900 वर्ग मीटर की भूमि जिसकी कीमत तीन लाख 96 हजार 900 रुपये। वंदना सिंह के यूनियन बैंक छपरा सुलतानपुर खाते में 21 हजार 461 रुपये सहित कुल दो करोड़ 50 लाख 57 हजार 890 रुपये की संपत्ति जप्त की गई। जिला प्रशासन की ओर से संपत्तियो पर ताला लगाया गया। तहसीलदार ने बताया कि इसके पूर्व भी कुंटू सिंह की छह करोड़ 47 लाख 99 हजार 402 रुपये की संपत्ति जप्त की गई थी।

By Ran Vijay Singh

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