आजमगढ़

माफिया कुंटू के गुर्गे प्रदीप सिंह कबुता की सवा करोड़ की संपत्ति कुर्क

माफिया और गुंडो के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। यूपी के टाप-10 माफिया में शामिल अपराधी ध्रुव कुमार सिंह कुंटू के खास गुर्गे प्रदीप सिंह कबुतरा के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रदीप द्वारा अवैध ढंग से अर्जित 1,20,15,003 रुपये की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क कर ली है।

आजमगढ़Jul 04, 2022 / 08:16 pm

Ranvijay Singh

प्रदीप सिंह कबुतरा की संपत्ति कुर्क करते अधिकारी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
आजमगढ़. गुंडे और माफिया के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। माफिया मुख्तार के गुर्गे की करोड़ों की संपत्ति कुर्क करने के बाद प्रशासन ने सोमवार को माफिया ध्रुव कुमार सिंह कुंकू के खास गुर्गे प्रदीप सिंह कबुतरा की 1,20,15,003 रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली। प्रशासन के मुताबिक प्रदीप ने मकान व महाविद्यालय अवैध ढंग से अर्जित संपत्ति से बनवाया है। उसके खिलाफ लखनऊ के गोमती नगर समेत जिले के विभिन्न थानों में 19 अपराधिक मामले दर्ज हैं।

पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने प्रभारी थानाध्यक्ष तरवां अनिल सिंह की आख्या पर प्रदीप सिंह निवासी कबूतरा के अपराध से अर्जित धन से क्रय किए गए मकान व महाविद्यालय के जब्तीकरण की कार्रवाई की रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित की थी। आरोप था कि प्रदीप सिंह अपराध से अर्जित संपत्ति से पक्का मकान एवं विश्वनाथ सिंह स्मारक महाविद्यालय बना लिया है। इस महाविद्यालय का संचालन भाई विनोद सिंह करते हैं। विनोद इंटर कालेज के अध्यापक से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इतने बड़े महाविद्यालय के निर्माण के लिए अध्यापक की आय का स्रोत पर्याप्त नहीं है। प्रदीप सिंह द्वारा अपराध जगत से अर्जित संपत्ति को छिपाने के लिए महाविद्यालय का निर्माण कर अपने भाई के नाम से महाविद्यालय की मान्यता लेकर संचालन कराया जा रहा है।

इसमें कबूतरा गांव में आबादी की भूमि में निर्मित पक्का मकान की कीमत 15,33,551 एवं विश्वनाथ सिंह स्मारक महाविद्यालय का मूल्य 1,04,81,452 रुपये है। पुलिस का कहना है कि प्रदीप सिंह आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है। प्रदेश स्तर पर चिह्नित माफिया ध्रुव सिंह कुंटू का सहयोगी तथा थाना तरवां का हिस्ट्रीशीटर है। वर्ष 2005 से 2021 तक कुल 19 अपराध जनपद के विभिन्न थानों व लखनऊ के गोमतीनगर में पंजीकृत हैं। 17 जून को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने तहसीलदार मेंहनगर एवं थानाध्यक्ष तरवां को संपत्ति कुर्क करने आदेश दिया था।

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