मुकदमें के अनुसार फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय किशोरी एक सितंबर 2013 की रात आठ बजे शौच के लिए खेत में गई थी। तभी मुन्ना राजभर पुत्र सीताराम, दीनू उर्फ दिनेश पुत्र ललसू तथा सुनील राजभर पुत्र पलकधारी उसे जबरन उठा ले गए। तीनों ने पीड़िता को बगल के गांव में स्थित एक घर में ले जाकर उसके साथ बारी-बारी से रेप किया।
लापता किशोरी को परिवार के लोग रात भर खोजते रहे लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह गांव से थोड़ी दूर पर पीड़िता उन्हें रोती हुई मिली। पीड़िता ने अपने माता पिता को आपबीती सुनाई। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद मुन्ना राजभर, सुनील तथा दीनू उर्फ दिनेश के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
अभियोजन ने पीड़िता तथा उसके माता पिता समेत सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मुन्ना राजभर को बीस वर्ष के कठोर कारावास तथा पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि अन्य आरोपी दिनेश तथा सुनील को बीस-बीस वर्ष के कारावास के साथ पचीस-पचीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
BY Ran vijay singh