scriptनाबालिग के साथ गैंगरेप के मामलेे में तीन आरोपियों को 20-20 साल कैद की सजा | Minor Gang Rape in Azamgarh Three Accused Punished 20 Year Prisonment | Patrika News

नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामलेे में तीन आरोपियों को 20-20 साल कैद की सजा

locationआजमगढ़Published: Jan 16, 2021 10:25:03 am

सुनावई पूरी होने के बाद पाक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला
2013 में फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में 14 साल की किशोरी से हुआ था गैंगरेप

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प्रतीकात्मक फोटो

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
आजमगढ़. वर्ष 2013 में शौच के लिए खेत में गयी किशोरी के साथ गैंगरेप के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद पाक्सो कोर्ट ने तीन को दोषी पाते हुए 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही मुख्य दोषी पर पचास हजार तथा दो अन्य दोषियों पर पचीस-पचीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अदालत ने जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

मुकदमें के अनुसार फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय किशोरी एक सितंबर 2013 की रात आठ बजे शौच के लिए खेत में गई थी। तभी मुन्ना राजभर पुत्र सीताराम, दीनू उर्फ दिनेश पुत्र ललसू तथा सुनील राजभर पुत्र पलकधारी उसे जबरन उठा ले गए। तीनों ने पीड़िता को बगल के गांव में स्थित एक घर में ले जाकर उसके साथ बारी-बारी से रेप किया।

लापता किशोरी को परिवार के लोग रात भर खोजते रहे लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह गांव से थोड़ी दूर पर पीड़िता उन्हें रोती हुई मिली। पीड़िता ने अपने माता पिता को आपबीती सुनाई। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद मुन्ना राजभर, सुनील तथा दीनू उर्फ दिनेश के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

अभियोजन ने पीड़िता तथा उसके माता पिता समेत सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मुन्ना राजभर को बीस वर्ष के कठोर कारावास तथा पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि अन्य आरोपी दिनेश तथा सुनील को बीस-बीस वर्ष के कारावास के साथ पचीस-पचीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

BY Ran vijay singh

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