बता दें कि वर्ष 2014 में तरवां थाना क्षेत्र के ऐराखुर्द गांव में ठेकेदारी में वर्चश्व को लेकर मुख्तार गैंग द्वारा की गयी फायरिंग में एक मजदूर की मौत हो गयी थी जबकि एक मजदूर घायल हो गया था। उस मामले में मुख्तार अंसारी को हत्या का षड्यंत्र रचने के लिए 120 बी के तहत नामजद किया गया था। उसी मामले में पुलिस ने मुख्तार समेत 10 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई गयी गयी। इसी मामले में 24 मई को मुख्तार की वर्चुवल पेशी व रिमांड पर सुनवाई होनी थी।
सोमवार को मुख्तार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये गैंगेस्टर कोर्ट आजमगढ़ में पेश करने का प्रयास भी किया गया लेकिन बांद जेल में नेटवर्क की समस्या के चलते कनेक्टविटी नहीं हो पायी। इसके बाद कोर्ट ने मुख्तार के पेशी के लिए अगली तारीख 25 मई मुकर्रर कर दी थी।
मंगलवार को 11.45 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग लिंक जुड़ते ही मुख्तार की रिमांड पेशी हुई। दो मिनट तक चली कार्रवाई के बाद फिर 11.47 बजे लिंक फेल हो गया। दो मिनट का मौका मिला तो मुख्तार ने कहा कि घर वालों व मेरे वकील से मिलने नहीं दिया जा रहा है। जेल टीवी की व्यवस्था नहीं की गई है। जेल में बेहतर क्वालिटी का भोजन नहीं मिल पा रहा है। मुख्तार के बाद उसके गैंग के राजन पासी गाजीपुर, श्यामबाबू पासी बुलंद शहर, अभिषेक मिश्रा, उमेश सिंह व राजेंद्र पासी की विभिन्न जेलों से वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिये पेशी हुई। लिंक कटने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 25 जून मुकर्रर कर दी।
by ran vijay singh