बंदियों को संबोधित करते हुए रामेन्द्र कुमार ने बताया कि कोई भी कैदी अधिवक्ता के अभाव में जेल मे निरूद्ध नहीं रहेगा। ऐसे कैदी जिनके पास स्वयं के अधिवक्ता करने की क्षमता नहीं है, उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से अधिवक्ता नियुक्त कराया जाएगा और उनकी पैरवी करायी जाएगी। जिन कैदियों की जमानत हो चुकी है और धनाभाव में उनके पास जमानतदार उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे कैदियों को उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार शीघ्र रिहा कराया जायेगा। साथ ही ऐसे कैदी जो अधिरोपित सजा में अधिकतम अवधि के आधी अवधि तक जेल मे निरूद्ध रहे हैं, उन्हें भी रिहा किये जाने का प्रयास किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि, कारागार में स्वास्थ्य शिविर लगाकर कैदियों के निरन्तर स्वास्थ्य के प्रति भी जिला सेवा प्राधिकरण जागरूक है। इस दौरान उन्होंने जिला कारागार में निरूद्ध महिला बन्दियों एवं उनके साथ रह रहे बच्चों के खान-पान, स्वास्थ्य आदि की भी जानकारी ली तथा इस सम्बन्ध मे आवश्यक दिशा निर्देश अधीक्षक जिला कारागार को दिए। सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि प्रत्येक सप्ताह जिला कारागार का निरीक्षण किया जाता है एवं आवश्यकतानुसार विधिक साक्षरता शिविर का भी आयोजन किया जाता है। कैदियों से संबंधित हर समस्याओं का निराकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करता है। मौके पर अधीक्षक, जेलर, डिप्टी जेलर उपस्थित रहे।
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