script14 साल बाद आया चर्चित राजकुमार हत्याकांड का फैसला, 4 आरोपियों को उम्रकैद की सजा | Rajkumar Murder Verdict after 14 Years Life imprisonment for 4 Accused | Patrika News

14 साल बाद आया चर्चित राजकुमार हत्याकांड का फैसला, 4 आरोपियों को उम्रकैद की सजा

locationआजमगढ़Published: Jan 28, 2021 10:09:10 am

14 साल पहले शहर के मुख्य चैक पर हुई थी वारदात
सुनवाई पूरी होने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला

azamgarh news

प्रतीकात्मक फोटो

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
आजमगढ़. जिला मुख्यालय के मुख्य चैक पर वर्ष 2006 में हुई दिनदहाड़े हत्या के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-2 राजीव शुक्ल की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर 50-50 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया।

मुकदमें के अनुसार अहरौला थाना क्षेत्र के अरुसा गांव के मूल निवासी राजकुमार सिंह 05 दिसंबर 2006 की सुबह घर से जिम जा रहे थे। शहर के मुख्य चैक के पास राजकुमार को हमलावरों ने गोली मार दी थी। गोली से घायल राजकुमार की जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में उनकी मौत हो गयी थी।

इस मामले में मृतक के पिता कृष्ण गोपाल सिंह ने अरुसी गांव निवासी दिनेश, प्रमोद, सूर्यभान, राज प्रताप सिंह उर्फ पिटू के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह, रामनाथ प्रजापति, कृष्ण गोपाल सिंह, संतोष सिंह, दिलीप सिंह, डा. एबी त्रिपाठी, विवेचक महेंद्र प्रताप यादव, लालबली यादव, कांस्टेबल कोमल यादव को अदालत में बतौर गवाह परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने राज प्रताप सिंह, दिनेश सिंह, सूर्यभान व प्रमोद सिंह को उम्र कैद के साथ ही प्रत्येक आरोपितों पर 50-50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

BY Ran vijay singh

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