सिधारी थाने की पुलिस ने क्षेत्र के एक होटल में 2 वर्ष पूर्व नौकरी के बहाने गैर प्रांत निवासी तीन युवकों द्वारा युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला न्यायालय के आदेश पर दर्ज किया है। महाराजगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली 21 वर्षीय युवती का आरोप है कि विगत 5 अगस्त 2018 को पश्चिम बंगाल के हुगली जनपद निवासी तीन युवक नौकरी का झांसा देकर उसे जिला मुख्यालय बुलाए।
उक्त तीनों युवक उसे सिधारी क्षेत्र के एक होटल में ले गए, जहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता का कहना है कि इस मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर उसे न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। न्यायालय के आदेश पर सिधारी थाने में शनिवार को पश्चिम बंगाल के हुगली जनपद स्थित दानकुल्ली कोल थाना अंतर्गत चकुंदी हेदो पाड़ा निवासी बिल्ला पुत्र शेख अली हसन, शेख वकार पुत्र जैनुल हक एवं शेख सौरम पुत्र ऐनुल हक के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।
इसी क्रम में रौनापार थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती ने शनिवार को महिला थाने में आरोप लगाया कि क्षेत्र के बरडीहा ग्राम निवासी अमित कुमार पुत्र रामहित ने अपने परिजनों की सहमति से पीड़िता के साथ शादी करने का झांसा दिया। आरोपी के झांसे में आकर पीड़िता चार वर्षोंं तक शारीरिक शोषण का शिकार होती रही। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसने जब विपक्षी अमित कुमार पर शादी के लिए दबाव बनाया और उनके परिजनों से मिली तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई।
इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अमित कुमार व उसके पिता रामहित सहित पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इसी थाना क्षेत्र की रहने वाली किशोरवय लड़की का आरोप है कि बीते शुक्रवार की शाम वह अपने खेत की निगरानी कर सिवान से घर लौट रही थी। इसी दौरान कुंजराव ग्राम निवासी राजू खान पुत्र तहसीलदार खान ने बुरी नियत से उसे पकड़ लिया। विरोध करने पर आरोपी ने उसे गाली गुप्ता दिया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज कर लिया है।