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सरकार देगी 25 लाख रुपये कर्ज, नहीं लौटाना पड़ेगा पूरी रकम, लेकिन करना होगा ये काम

locationआजमगढ़Published: Nov 07, 2018 08:34:59 am

योगी सरकार के इस फैसले से संवर जाएगी लाखों लोगों की किस्मत।

CM yogi

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आजमगढ़. अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो वाकई में आपके अच्छे दिन आ सकते हैं। सरकार ने इसका इंतजाम कर दिया है। सरकार आपको 25 लाख रुपये का कर्ज देगी। अगर आप सोच रहे हैं कि कर्ज से अच्छे दिन कैसे आएंगे तो हम जो आपको आगे बताने जा रहे हैं उससे आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सरकार आपको 25 लाख रुपये का कर्ज तो देगी, लेकिन पूरे 25 लाख रुपये वसूल नहीं किये जाएंगे। आपको 100, 200 या हजारों का नहीं लाखों रुपय का फायदा होने वाला है। आपको छह लाख 25 हजार रुपये माफ कर दिये जाएंगे, यह सरकार की ओर से छूट होगी। पर ये कर्ज सबको नहीं बल्कि एक खास काम करने वालों को ही दिया जाएगा।
उप्र सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम अनुभाग की ओर से प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त पोषित के लिये सहायता योजना संचालित करने की स्वीकृति दी गयी है। इसमें आजमगढ़ जिले के चयनित उत्पाद ब्लैक पाटरी हेतु उद्योग/सेवा/व्यवसाय क्षेत्र में बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
सहायक आयुक्त उद्योग कृते उपायुक्त उद्योग अनुराग यादव ने बताया है कि योजनान्तर्गत 25 लाख रूपये तक की कुल परियोजना पर अनुदान राशि 25 प्रतिशत अधिकतम 6.25 लाख, 25 लाख से 50 लाख तक की परियोजना पर अनुदान राशि 6.25 लाख या परियोजना लागत का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो दिया जायेगा। इसी तरह 50 लाख से 150 लाख तक की परियोजना पर अनुदान राशि 10 लाख या परियोजना लाग का 10 प्रतिशत, 150 लाख से अधिक की परियोजना पर अनुदान राशि परियोजना लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख मार्जिनमनी के रूप में सरकार द्वारा दी जायेगी।
उक्त अनुदान राशि योजना के दो वर्ष के सफल संचालन के बाद समायोजित की जायेगी। सामान्य श्रेणी के पुरूष लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान स्वयं का लगाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अन्य सभी लाभार्थी का स्वयं का अंशदान 05 प्रतिशत होगा। इस योजना में आवेदक कम से कम 18 वर्ष का हो तथा शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नही है। आवेदक किसी भी वित्तीय संस्था का ऋणी न हो। आवेदक या उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को सरकारी योजना के अनुदान से लाभान्वित नही किया गया हो।
विशेष श्रेणी के लाभार्थी हेतु सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। तत्पश्चात जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित टास्कफोर्स कमेटी द्वारा लाभार्थी का चयन करते हुए पत्रावली संबंधित बैंक शाखाओं को वित्त पोषण हेतु प्रेषित कर दी जायेगी। उन्होने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति दिनांक 20 नवम्बर 2018 तक जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र आजमगढ़ में अपना फार्म जमा कर सकते हैं। विशेष जानकारी हेतु किसी भी कार्यदिवस में सहायक आयुक्त उद्योग कृते उपायुक्त उद्योग कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय में उपलब्ध है।
By Ran Vijay Singh

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