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आतंकवाद विरोधी कोर्ट का पुलिस को आदेश, ‘इमरान खान को गिरफ्तार कर अदालत में करो पेश’

locationआजमगढ़Published: Oct 22, 2016 07:11:00 am

Submitted by:

Nakul Devarshi

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तहरीक ए इंसाफ तथा अवामी तहरीक के लगभग 400 कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान टेलीविजन के मुख्यालय पर हमला किया ।

इस्लामाबाद की आतंकवाद विरोधी अदालत ने शुक्रवार को पुलिस को पाकिस्तान टेलीविजन मुख्यालय पर हमले की घटना के मामले में पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान और अवामी तहरीक के प्रमुख तहीरूल कादरी के विरूद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट पर अमल का आदेश दिया।
मामले की सुनवाई आतंकवाद विरोधी अदालत के जज कौसर अब्बास जैदी ने की। पुलिस शुक्रवार को अदालत में गिरफ्तारी वारंट पर अमल की रिपोर्ट नहीं पेश कर सकी। 

अदालत ने गिरफ्तारी वारंट पर अमल नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की और पुलिस को निर्देश दिया कि वह इमरान खान, तहीरूल कादरी तथा 68 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर आदालत में 17 नवम्बर को पेश करें। 
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तहरीक ए इंसाफ तथा अवामी तहरीक के लगभग 400 कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान टेलीविजन के मुख्यालय पर हमला किया । इनमें से 70 के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया। 

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