मामले की सुनवाई आतंकवाद विरोधी अदालत के जज कौसर अब्बास जैदी ने की। पुलिस शुक्रवार को अदालत में गिरफ्तारी वारंट पर अमल की रिपोर्ट नहीं पेश कर सकी। अदालत ने गिरफ्तारी वारंट पर अमल नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की और पुलिस को निर्देश दिया कि वह इमरान खान, तहीरूल कादरी तथा 68 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर आदालत में 17 नवम्बर को पेश करें।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तहरीक ए इंसाफ तथा अवामी तहरीक के लगभग 400 कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान टेलीविजन के मुख्यालय पर हमला किया । इनमें से 70 के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया।