मुकदमें के अनुसार मेंहनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़ित महिला 27 अगस्त 2014 को घर से दवा लेने बाजार गयी थी। उसी दिन सुबह लगभग आठ बजे उसकी पुत्री को घर में अकेली देख गांव के ही दीपक उर्फ दीपू घर में घुस गया। वह उनकी नाबालिक पुत्री को घर से भाग चलने के लिए दबाव बनाने लगा।
नाबालिग ने भागने से इनकार किया तो आरोपित युवक उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। एतराज करने पर आरोपित ने चूल्हे के पास रखे मिट्टी का तेल उसकी पुत्री के ऊपर डालकर आग लगा दी। झुलसी पुत्री को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई।
मुकदमें के विवेचक ने जांच के बाद आरोपित दीपक उर्फ दीपू के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट प्रेषित कर दिया। अभियोजन अधिकारी मानिकचंद यादव ने वादी मुकदमा समेत नौ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी दीपक उर्फ दीपू को उम्रकैद के साथ ही 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
BY Ran vijay singh