बड़वानी

लॉकडाउन के पहले दिन रहा मिलाजुला असर, इमरजेंसी दुकानें रही खुली, प्रशासन की रही नजर

जिले में दो दिन का लॉक डाउन, 12 घंटे बाद निकला नया आदेश, क्राइसेस बैठक के नौ दिवसीय बंद को नहीं मिली शासन से स्वीकृति

बड़वानीApr 10, 2021 / 12:03 pm

vishal yadav

First day of lockdown

बड़वानी. कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिले में शुक्रवार शाम से लॉक डाउन शुरु हुआ। ये लॉक डाउन सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। जिला क्राइसेस की बैठक में हुए निर्णय के बाद 12 घंटे बाद निकला नया आदेश खासा चर्चा का विषय रहा। इसके तहत जिले के नगरीय क्षेत्रों में 60 घंटे का कोरोना लॉकडाउन रहेगा।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश शासन द्वारा तीन दिन पूर्व प्रदेशभर के नगरीय क्षेत्रों में शनिवार-रविवार की अवधि में 60 घंटे का लॉक डाउन घोषित किया है। पड़ौसी खरगोन जिले में लॉक डाउन की अवधि सात दिन बढ़ाई है। वहीं शुक्रवार देर शाम कलेक्टोरेट में आनन-फानन में जिला क्राइसेस मेनेंजमेंट कमेटी की बैठक हुई। इसमें मंत्री, सांसद व अधिकारियों की मौजूदगी में जिले में प्रतिदिन 100 केस मिलने के मद्देनजर 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक नौ दिनी लॉक डाउन का निर्णय लिया गया था। स्थानीय स्तर पर कलेक्टर ने जिले में नौ दिनी लॉक डाउन घोषित भी कर दिया, लेकिन शुक्रवार शाम तक इस निर्णय को प्रदेश शासन की ओर से कोई स्वीकृति नहीं मिलने से मप्र शासन के पूर्व से जारी आदेश के अनुक्रम में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम और बचाव के लिए जन सामान्य के स्वास्थ्य हित में कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में 30 अप्रैल तक की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।
नगरीय व हाट स्पाट क्षेत्रों में लॉक डाउन
जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों बड़वानी, अंजड़, राजपुर, पलसूद, ठीकरी, सेंधवा, निवाली, पानसेमल, खेतिया और ग्रामीण हाट स्पाट क्षेत्र तहसील पानसेमल के ग्राम जूनापानी, मोरतलाई, जलगोन, आमदा, टेमला, निसरपुर व चिकल्दा, तहसील निवाली के ग्राम चाटली व वझर, तहसील सेंधवा के ग्राम धवली, सोलवन, वरला व बलवाड़ी, तहसील राजपुर के ग्राम जुलवानिया, ओझर, बालसमुद, रूई व सिदड़ी, तहसील ठीकरी के ग्राम बरुफाटक व दवाना में, तहसील बड़वानी के ग्राम पाटी व सिलावद में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लाकडाउन प्रभावी रहेगा।
ये आदेश भी लागू किए
-जिले के नगरीय व ग्रामीण हाट स्पाट क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन रहेगा।
-जिले के सभी शासकीय कार्यालयों के कार्य दिवस सप्ताह में 5 दिन (;सोमवार से शुकवार) निर्धारित किए गए है। इस दौरान सुबह 10 से शाम 6 बजे तक कार्य किया जाएगा। वहीं शनिवार-रविवार कार्यालय बंद रहेंगे।
इन सेवाओं में रहेगी छूट
-अन्य राज्यों से मालए सेवाओं का आवागमन।
-केमिस्ट, निजी व शासकीय अस्पताल, राशन दुकान, पेट्रोल पंप, बैंक व एटीएम।
-दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तु जैसे दुध, फल, सब्जी की दुकानें व ठेले।
-औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों के लिए कच्चा च तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों व कर्मचारी का आवागमन।
-केंद्र व राज्य सरकार बैंक व स्थानीय निकाय के अधिकारी-कर्मचारी का आवागमन।
-परीक्षा केंद्र आने-जाने वाले प्रशिक्षार्थी और परीक्षा केंद्र व परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी।
-एंबुलैंस व फायर बिग्रेड सेवाएं। टीकाकरण करवाने वाले नागरिक।
-बस स्टैंड से आने-जाने वाले नागरिक। घरेलू गैस सप्लाई। अखबार वितरण।
-यात्रियों के रुकने के लिए होटल और होटल अपने यहां रुकने वाले यात्रियों को केवल रुम में ही खाना सप्लाय करेंगे।
उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
उपरोक्त छूट प्राप्त दुकानदार, प्रतिष्ठान, नागरिक अनिवार्यत: सोशल डिस्टेंसिंग के नियम और मास्क का अनिवार्य रुप से पालन करेंगे। उक्त का उल्लंघन करने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
लॉक डाउन में यह रियायत दें
-भवन निर्माण के काम प्रारंभ रखे जाए।
-पुलिस द्वारा आमजन से मारपीट नहीं की जाए।
-छोटे व्यापारियों को परेशान नहीं किया जाए।
-आवश्यक सामग्री के दुकानदारों द्वारा अधिक मूल्य लिया जाने पर कार्रवाई की जाए।
-कृषक व छोटे व्यापारियों को माल परिवहन में छूट दी जाए।

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