यह है योजना की प्रक्रिया
• इस योजना में सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके दिनांक 30.04.2022 तक के योग्य सरचार्ज में छूट दी जाएगी। उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि (दिनांक 30.04.2022 तक का बकाया एवं वर्तमान बकाया) का सीधा भुगतान कलेक्शन काउण्टर, विद्युत कार्यालय एवं जन सुविधा केन्द्र पर कर सकता है अथवा मीटर रीडर, विद्युत सखी को भी भुगतान कर सकता है। वेबसाइट पर ऑनलाइन के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है।
• उपभोक्ता कार्पोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय बकाया राशि (दिनांक 30.04.2022 तक का बकाया एवं वर्तमान बकाया) की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। बिल पर लिखा खाता संख्या फीड करते ही उपभोक्ता को समस्त विवरण यथा देय धनराशि, मूल बिल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान हेतु राशि इत्यादि परिलक्षित होगी।
• उपभोक्ता यदि बिल संशोधन चाहता है तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता / एस०डी०ओ० कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी उ०प्र०पा०का०लि० की वेबसाइट www.upenergy.in के MY CONNECTION लिंक में जाकर स्वयं को रेजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है। सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता ( प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप) का यह दायित्व होगा कि वह संशोधन का अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 07 दिन के अंदर उपभोक्ता का बिल ऑनलाइन संशोधित करें, जिससे उपभोक्ता को तत्काल एस०एम०एस० के माध्यम से संशोधित बिल की सूचना प्रेषित हो जाये। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाईट पर देख सकता है।