scriptमहिला हेड कांस्टेबल से दुष्कर्म के आरोपी मौलाना की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज | rape accused maulana also rejected bail application from supreme court | Patrika News

महिला हेड कांस्टेबल से दुष्कर्म के आरोपी मौलाना की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज

locationबागपतPublished: Oct 31, 2021 11:00:16 am

Submitted by:

lokesh verma

महिला हेड कांस्टेबल से दुष्कर्म के आरोपी मौलाना की सुप्रीम कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। मौलाना इस समय जेल में बंद हैं। उसके परिजन उसकी जमानत के लिए प्रयासरत हैं। सुप्रीम कोर्ट से पहले मौलाना की जमानत अर्जी पहले बागपत डीजे और इलाहाबाद हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है।

बागपत. दुष्कर्म के आरोप में जेल काट रहे मौलाना को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। मौलाना की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। मौलाना के अधिवक्ता ने अब डबल बेंच में जमानत अर्जी दाखिल करने की बात कही है।
जिले के एक थाने में तैनात महिला हेड कांस्टेबल ने गत अक्टूबर 2019 में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसका बेटा सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ था। बेटे की हालत ठीक कराने के लिए तीन जुलाई 2018 की शाम को बागपत नगर की मस्जिद में मौलाना के पास पहुंची थी। जिसके बाद मौलाना ने अपने तरीके से झांड-फूंक शुरू कर दी। आरोप है कि मौलाना मोहम्मद जुबैर ने जिन्न उतारने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया था और उसके बाद ब्लैकमेल करने लगा था। पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था और इसमें आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
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पीड़िता के अधिवक्ता रामपाल सिंह नेहरा ने बताया यह मामला एडीजे स्पेशल एससी/एसटी एक्ट शैलेंद्र पांडेय की अदालत में विचाराधीन है। मौलाना मोहम्मद जुबैर की बागपत कोर्ट व इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी। अब सुप्रीम कोर्ट से उसकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। जमानत याचिका खारिज होने के बाद मौलाना के परिजन काफी मायूस हैं।
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