बागपत

5 साल बाद रेप पीड़िता को मिला इंसाफ, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा

Highlights:
– सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी घटना
-पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था
-जमानत पर बाहर था आरोपी

बागपतOct 24, 2020 / 09:41 am

Rahul Chauhan

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
बागपत। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से महिलाओं और युवतियों के साथ आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। जिसके चलते सीएम योगी ने पुलिस प्रशासन को भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की हिदायत दी है। इस सबके बीच बागपत जिले में युवती से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
दरअसल, छह सितंबर 2015 को जनपद के एक गांव में पड़ोसी युवक ने दीवार कूदकर युवती के साथ दुष्कर्म किया था। वहीं पीड़िता को मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। जिसकी शिकायत पीड़िता ने थाने में की थी। जिस पर पुलिस ने मुकदमा दायर कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले की सुनाई कोर्ट में चल रही थी।
मामले में एडीजीसी अनुज ढाका व वादी के अधिवक्ता अमित तोमर ने बताया कि आरोपित युवक जमानत पर जेल से छूटा हुआ था। केस की सुनाई एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम मीताली गोविंद राव की अदालत में चल रही थी। मामले में पीड़िता समेत छह गवाहों की गवाही हुई थी। इस पर सनुवाई करते हुए कोर्ट ने शुक्रवार को साक्ष्य के आधार पर आरोपित युवक को दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है।

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