-हेलमेट पहना नहीं…तीन सवारी भी स्थानीय यातायात पुलिस के अनुसार जिस समय वाहन चालक को रोका गया, तब वह हेलमेट नहीं पहने था साथ ही मोटरसाइकिल पर तीन युवक सवार थे। इसके अलावा मांगने पर वाहन चालक ने मोटरसाइकिल के कागजात प्रस्तुत नहीं किए। इसके बाद पुलिस ने वाहन चालक प्रियांक का 50 हजार रुपए का चालान काटा। यह चालान 10 अगस्त को मुंसिफ न्यायालय (उत्तर) में पेश किया जाएगा।
-10 महीने बाद राजस्थान में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार का नया मोटर व्हीकल एक्ट एक सितंबर, 2019 से देशभर में लागू हुआ था, लेकिन राजस्थान सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए 10 महीने बाद नौ जुलाई, 2020 से इसे लागू किया है। अब नए कानून में हेलमेट नहीं पहनने, मोबाइल पर बात करने जैसे नियम तोडऩे पर जुर्माना बढ़ाया गया है।
-सामान्य नियमों के उल्लंघन पर कम जुर्माना संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारी वाहनों पर ओवरलोड नियम के तहत अब 40 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हालांकि सामान्य नियमों के उल्लंघन जैसे लाल बत्ती पर नहीं रुकने आदि पर अब भी जुर्माना 100 रुपए ही रखा गया है।
-भारी वाहनों के खिलाफ सख्ती, जुर्माना 40 हजार तक सरकार ने सड़क पर माल परिवहन वाले वाहनों को चालक के रोकने अथवा तोल करने से इनकार करने और क्षमता से अधिक माल परिवहन (ओवरलोड) को सड़क सुरक्षा के प्रति घोर लापरवाही मानते हुए इन अपराधों के लिए 40 हजार रुपए और न्यूनतम 20 हजार रुपए जुर्माना राशि निर्धारित की गई है।
-ये नियम तोड़े तो महज 100 रुपए का चालान परिवहन विभाग की ओर से मोटर यान अधिनियम-2019 में संशोधन के बाद कम गंभीर प्रकृ ति के वाहन चालन अपराधों के लिए जुर्माना राशि 100 रुपए ही रखी गई है। इनमें लाल बत्ती जंप करने, सड़क चिन्ह की अवहेलना करने, पार्किं ग नियम तोडऩे, अनाधिकृत सायरन या लाइट लगाने, वाइपर नहीं होने, काली फि ल्म लगाने जैसे सामान्य श्रेणी के अपराध शामिल हैं।
-अब जुर्माने का गणित… -मोबाइल पर बात करने पर-1000 रुपए
-बाइक-स्कूटर पर तीसरी सवारी बैठाने पर-1000 रुपए
-सीट बेल्ट नहीं लगाने पर-1000 रुपए
-बिना हेलमेट-1000 रुपए
-शराब पीकर ड्राइव करने पर-10000 रुपए
-तेज रफ्तार ड्राइविंग पर-1000 रुपए
-खतरनाक ड्राइविंग पर-1000 रुपए(पहली बार), 10 हजार (दूसरी बार)
-बिना बीमा-2000 रुपए
-रेड लाइट क्रॉस करने पर-100 रुपए