भूमि विवाद को लेकर झगड़ा, छह जनों को आई चोट
एक ही परिवार के दो पक्षों में तीन साल से विवाद

दूदू (जयपुर). थाना क्षेत्र के सुरजपुरा गांव में मंगलवार सुबह जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में हुए झगड़े में छह जनों के चोटें आई हैं। जिन्हें यहां राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार सुरजपुरा गांव में एक ही परिवार के दो पक्षों में पिछले तीन साल से जमीन को लेकर विवाद है तथा मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। जमीन विवाद की रंजिश को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। जिससे एक पक्ष के नारायण पुत्र श्योकरण जाट, रामजीलाल पुत्र नारायण जाट, सन्तरा पत्नी रामजीलाल व ममता पुत्री नन्दाराम जाट तथा दूसरे पक्ष के हरजीराम जाट व रंगलाल पुत्र रामचन्द्र जाट के चोटें आई है। इस संबंध में दोनों पक्षों की तरफ से मामले दर्ज कराए गए हैं।
हमले के आरोपी रिमांड पर
कालवाड़. हाथोज गांव के एक रेस्टोरेंट में वकील पर जानलेवा हमले के दर्ज प्रकरण में कालवाड़ पुलिस ने गिरफ्तार आरोपितों को न्यायालय में पेश किया। एसआई जगदीश मीणा ने बताया कि जानलेवा हमले के दर्ज प्रकरण में दीपू मीणा उर्फ रोहित पुत्र प्रभुनारायण निवासी ढाणी नई कोठी कनकपुरा व चिंटू उर्फ तुषार शर्मा पुत्र प्रेम शर्मा निवासी लाइंस एनक्लेव खातीपुरा को न्यायालय में पेश कर दो दिन का रिमांड प्राप्त किया।
सूने मकान से जेवरात व नकदी चोरी
कालवाड़. हाथोज गांव में चोर एक बार फिर सूने मकान को निशाना बना जेवरात व नकदी चुरा ले गए। पुलिस के अनुसार निजी अस्पताल में काम करने वाला सुगन सिंह अपने परिवार के साथ खंडेला गया था कि हाथोज के श्याम विहार स्थित मकान का चोरों ने ताला तोड़ अन्दर रखी अलमारी व बक्सों में रखे सोने-चांदी के आभूषण, नकदी, एलइडी आदि चुरा ले गए। घर लौटने पर सामान बिखरा देख चोरी की घटना का पता चला। इस संबध में करधनी पुलिस को सूचना दी।
चोरी के आरोपियों को जेल
फागी. क्षेत्र में करीब दस वर्ष पुराने मंदिर में चोरी के मामले के दो आरोपियों को मुंसिफ मजिस्ट्रेट फागी ने मंगलवार को तीन वर्ष के कठोर कारावास के साथ तीन-तीन हजार रुपए के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है। सहायक अभियोजन अधिकारी रमेश अटल ने बताया कि आरोपी नन्दा बागरिया निवासी ढाणी बागरियान तन छापरी व सोन्या बागरिया निवासी शिकारपुरा थाना सांगानेर को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं तीन-तीन हजार रुपए अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड की अदायगी नहीं होने पर एक-एक माह कठोर कारावास की सजा के आदेश जारी किए हैं।
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