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सात दिन बाद बंद हो सकते हैं होटल व रेस्टोरेंट

Solid Waste Processing Act :- ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण अधिनियम 2016 के तहत मासिक यूजर चार्ज जमा करवाना अनिवार्य होता है। इसके बावजूद होटल, रेस्टोरेंट व अन्य प्रतिष्ठान इसकी पालना नहीं करते। 15 होटल-रेस्टोरेंट (Hotels and restaurants can be closed after seven days) को नोटिस जारी कर सात दिन की मोहलत दी गई है। यदि समय रहते बकाया का भुगतान नहीं हुआ तो इन्हें सीज कर दिया जाएगा।

बगरूDec 06, 2019 / 08:06 pm

Narottam Sharma

सात दिन बाद बंद हो सकते हैं होटल व रेस्टोरेंट

सात दिन बाद बंद हो सकते हैं होटल व रेस्टोरेंट

चौमूं. नगरपालिका प्रशासन ने शहर में दिनों-दिनों बढ़ रहे होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों की ओर से यूजर चार्ज, लाइसेंस एवं फायर एनओसी नहीं लेने को गम्भीरता से लिया है। पालिका ने शहर में संचालित 15 होटल व रेस्टोरेंट को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि सात दिन में जो भी बकाया हैं उन्हें पूर्ण करके एनओसी ली जा सकती है और जिन्होंने निर्धारित समय में कागजी कार्रवाई पूर्ण नहीं की तो उन होटल व रेस्टोरेंट को सीज (Hotels and restaurants can be closed after seven days) कर दिया जाएगा।
दर्जनों की तादाद में बने होटल-रेस्टोरेंट
जानकार सूत्रों के अनुसार शहर में दर्जनों की तादाद में मोरीजा रोड, जयपुर रोड, रेनवाल रोड, रींगस रोड समेत विभिन्न स्थानों पर तेजी से होटल व रेस्टोरेंट (Hotels and restaurants) की संख्या में इजाफा हो रहा है। यहां संचालित अधिकतर होटल, रेस्टोरेंट में निर्धारित मापदंडों के अनुरूप फायर सिस्टम तक नहीं है। इससे हादसा होने पर जनहानि का अंदेशा रहता है। साथ ही लाइसेंस एवं यूजर चार्ज भी जमा नहीं करवाया जा रहा है।
मासिक यूजर चार्ज जमा करवाना अनिवार्य
पालिका के अधिशासी अधिकारी शुभम गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार को 15 होटल व रेस्टोरेंट को नोटिस (Notice) जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण अधिनियम 2016 के तहत नगरपालिका में मासिक यूजर चार्ज (User Charge) जमा करवाना होता है। इसे जमा कराने में होटल व रेस्टोरेंट संचालक लापरवाही बरत रहे हैं और यूजर चार्ज जमा नहीं करवाया जा रहा है।
…तो सीज कर दिए जाएंगे प्रतिष्ठान
इसी तरह अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश की अवहेलना कर बिना लाइसेंस के होटल एवं रेस्टोरेंट की गतिविधि संचालित की जा रही है। नोटिस में सात दिन में संबंधित कार्रवाई पूर्ण करने के आदेश दिए हैं। यदि कागजात अधूरे रहे तो होटल व रेस्टोरेंट सीज कर दिए जाएंगे।

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