जानकार सूत्रों के अनुसार शहर में दर्जनों की तादाद में मोरीजा रोड, जयपुर रोड, रेनवाल रोड, रींगस रोड समेत विभिन्न स्थानों पर तेजी से होटल व रेस्टोरेंट (Hotels and restaurants) की संख्या में इजाफा हो रहा है। यहां संचालित अधिकतर होटल, रेस्टोरेंट में निर्धारित मापदंडों के अनुरूप फायर सिस्टम तक नहीं है। इससे हादसा होने पर जनहानि का अंदेशा रहता है। साथ ही लाइसेंस एवं यूजर चार्ज भी जमा नहीं करवाया जा रहा है।
पालिका के अधिशासी अधिकारी शुभम गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार को 15 होटल व रेस्टोरेंट को नोटिस (Notice) जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण अधिनियम 2016 के तहत नगरपालिका में मासिक यूजर चार्ज (User Charge) जमा करवाना होता है। इसे जमा कराने में होटल व रेस्टोरेंट संचालक लापरवाही बरत रहे हैं और यूजर चार्ज जमा नहीं करवाया जा रहा है।
इसी तरह अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश की अवहेलना कर बिना लाइसेंस के होटल एवं रेस्टोरेंट की गतिविधि संचालित की जा रही है। नोटिस में सात दिन में संबंधित कार्रवाई पूर्ण करने के आदेश दिए हैं। यदि कागजात अधूरे रहे तो होटल व रेस्टोरेंट सीज कर दिए जाएंगे।