पालिकाध्यक्ष ने अधिशासी अधिकारी चौमूं को लिखित में आदेश दिए हैं कि पालिकाकर्मियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन से करने के आदेश कई बार दिए गए हैं, लेकिन उपस्थिति मशीन से नहीं की गई। इसे लेकर 21 सितम्बर 2019 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित की गई थी। इतना ही नहीं, खुद विभाग की क्षेत्रीय उप निदेशक ने भी माना है कि यदि पालिका में बायोमेट्रिक मशीन है तो हाजिरी उसी से होनी चाहिए। पालिकाध्यक्ष ने कर्मचारियों को पाबंद करने एवं नवम्बर, 2019 का वेतन भुगतान बायोमेट्रिक मशीन की हाजिरी से करवाने के आदेश जारी किए हैं।