scriptपूरे जयपुर जिले में लागू होगी धारा 144 | section 144 will be imposed in Jaipur district. | Patrika News

पूरे जयपुर जिले में लागू होगी धारा 144

locationबगरूPublished: Mar 31, 2020 07:48:54 pm

गांवों तक कोरोना का कहर फैलने की आशंका और जयपुर से बड़ी संख्या में लोगों के पलायन के बाद अब जिला प्रशासन ने और सख्ती बरतते हुए 31 मार्च की आधी रात से जयपुर जिले में धारा 144 लागू कर दी है।

Jaipur collector

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कोरोना से बचाव के लिए जिले में धारा 144
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्टे्रट जयपुर डॉ. जोगाराम ने जिला जयपुर (पुलिस कमिश्नरेट के अलावा) की समस्त राजस्व सीमाओं में स्थित सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों एवं अन्य आमजन की ओर से आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में एकत्रित होने वाले व्यक्तियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं।
पांच लोगों से ज्यादा नहीं हो सकेंगे एकत्र
इन आदेशों के अनुसार धारा 144 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहले से जारी आदेशों की निरन्तरता में राजकीय अनुमत स्थलों के अलावा किसी भी भवन पर संबंधित उपखण्ड मजिस्टे्रट की बिना किसी पूर्व अनुमति के 5 से अधिक व्यक्तियों के सामूहिक विचरण और जिले में किसी भी कार्यक्रम में 5 से अधिक व्यक्तियों के इक_े होने पर रोक लगा दी गई है।
उल्लंघन करने पर दर्ज होगा मामला
आदेश में कहा गया है कि इन निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जाएगा। यह आदेश दिनांक 31 मार्च, 2020 को रात 12 बजे से लागू होकर आगामी आदेशों तक संपूर्ण जयपुर जिले में (पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के अलावा) समस्त राजस्व सीमा में प्रभावशील रहेगा।
राजस्थान मे कोरोना को रोकने की मुहिम
आदेश में यह भी कहा गया है कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के प्रकोप की स्थिति को देखते हुए, इसकी रोकथाम हेतु विशेष सावधानी अति आवश्यक है। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति भारत के अनेक प्रदेशों सहित राज्य में भी पाए गए हैं।
तेजी से फैलता है वायरस का संक्रमण
यह वायरस जन समूह में मौजूद किसी संक्रमित व्यक्ति से सम्पर्क में आने पर स्वस्थ व्यक्ति को भी तेजी से संक्रमित कर सकता है। कोरोना वायरस की वजह से होने वाले मानव जीवन एवं जन स्वास्थ्य के खतरों के मद्देनजर सार्वजनिक हित में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जन हित में उपरोक्त प्रभावी प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल जारी किया जाना आवश्यक है।
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