scriptसोते रहे जिम्मेदार, कट गई कॉलोनी, एसडीएम की नजर पड़ी तो खुलासा | Illegal colony on agricultural land in chomu | Patrika News

सोते रहे जिम्मेदार, कट गई कॉलोनी, एसडीएम की नजर पड़ी तो खुलासा

locationबगरूPublished: Jun 19, 2018 05:22:16 pm

Submitted by:

Teekam saini

पटवारी व कॉलोनी काटने वालों पर कार्रवाई के निर्देश

Illegal colony on agricultural land in chomu

सोते रहे जिम्मेदार, कट गई कॉलोनी, एसडीएम की नजर पड़ी तो हुआ खुलासा

चौमूं (जयपुर). उपखण्ड क्षेत्र में वीर हनुमान मंदिर रोड पर नांगल भरड़ा गांव के पास कृषि भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी काट दी गई, लेकिन जिम्मेदारों को इसकी भनक तक नहीं लगी, या यूं कहें कि जिम्मेदार कुंभकर्णी निंद्रा सोते रहे। सोमवार को वहां से गुजर रहे एसडीएम की नजर इस कॉलोनी पर पड़ी तो इसकी जानकारी पटवारी समेत अन्य कार्मिक व अधिकारी से ली। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एसडीएम ने तहसीलदार को पटवारी के खिलाफ 17 सीसीए के तहत व कॉलोनी काटने वाले लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कारवाई करने के निर्देश दिए। सूत्रों के अनुसार कि नांगल भरडा गांव के निकट कृषि भूमि पर बजरंग विहार कॉलोनी विकसित कर दी गई है। जिसमें विभिन्न साइज के भूखंड तक काट दिए गए। इतना ही नहीं कॉलोनी नाइजर ने विद्युत पोल तक खड़े कर दिए गए। जगह-जगह कॉलोनी के नाम के पत्थर तक गाड़ दिए गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सड़क किनारे बसी इस कॉलोनी पर किसी भी जिम्मेदार कार्मिक व अधिकारी की नजर नहीं पड़ी। यहां तक कि पटवारी ने भी इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से नहीं की। इससे माना जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी की मिलीभगत रही होगी, अन्यथा कृषि भूमि पर बिना भूमि रूपांतरण के कॉलोनी काटा जाना संभव नहीं है।
कार्रवाई के दिए निर्देश
एसडीएम ने तहसीलदार को प्रथम दृष्टया दृष्टया इस मामले में पटवारी की लापरवाही मानते हुए उसके खिलाफ नियम 17 सीसीए के तहत कार्रवाई करने एवं एल आर एक्ट की धारा 177 के तहत कॉलोनी काटने वालों पर कारवाई करने के निर्देश दिए हैं।
90 ए के तहत होगी कार्रवाई
सूत्रों ने बताया कि कृषि भूमि पर बिना अनुमति और बिना भूमि रूपांतरण किए एक कृषि कार्य करना कानून अपराध है। सूत्रों की मानें तो अब इस कॉलोनी बसाने वाले के खिलाफ भी तहसीलदार प्रकरण दर्ज करके आर एल एक्ट 177 के अनुसार एसडीएम न्यायालय में मामला पेश करेंगे। इसके बाद एसडीएम कोर्ट फैसला करेगी।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो