क्या है पूरा मामला 26 दिसंबर को गुड़गांव निवासी ज्योति रंधावा अपने दोस्त महेश विराजदार के साथ कतर्नियाघाट के मोतीपुर रेंज में शिकार करने के आरोप में पकड़े गए थे। उनके कब्जे से जानवर की खाल समेत भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ था। रंधावा और उनके साथी महेश पर रेंज केस दर्ज कर वनाधिकारियों ने दीवानी न्यायालय में रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था।
जमानत के लिए रंधावा के अधिवक्ता बृजपाल सिंह ने 2 जनवरी को कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। रविवार को रंधावा के परिजन उनसे मिलने भी आए थे। डीजीसी क्रिमिनल संत प्रताप सिंह के मुताबिक जनपद एवं सत्र न्यायधीश उपेंद्र कुमार की अदालत पर सोमवार को जमानत प्रार्थना पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने जमानत याचिका नामंजूर कर दी है।