scriptअवैध शिकार के आरोप में गिरफ्तार हुए ज्योति रंधावा की जमानत याचिका हुई खारिज | Jyoti Randhawa's bail plea for illegal hunting case dismissed | Patrika News

अवैध शिकार के आरोप में गिरफ्तार हुए ज्योति रंधावा की जमानत याचिका हुई खारिज

locationबहराइचPublished: Jan 07, 2019 07:42:57 pm

Submitted by:

Karishma Lalwani

शिकार के आरोप में पकड़े गए अंतर्राष्ट्रीय गोल्फर व शूटर ज्योति रंधावा की अग्रिम जमानत याचिका जिला कोर्ट ने खारिज कर दी है

बहराइच. बहराइच के कतर्नियाघाट संरक्षित वन क्षेत्र में शिकार के आरोप में पकड़े गए अंतर्राष्ट्रीय गोल्फर व शूटर ज्योति रंधावा की अग्रिम जमानत याचिका जिला कोर्ट ने खारिज कर दी है। 26 दिसंबर को अवैध शिकार करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तब से वे जेल में थे।
https://twitter.com/ANINewsUP/status/1082232768895975425?ref_src=twsrc%5Etfw
क्या है पूरा मामला

26 दिसंबर को गुड़गांव निवासी ज्योति रंधावा अपने दोस्त महेश विराजदार के साथ कतर्नियाघाट के मोतीपुर रेंज में शिकार करने के आरोप में पकड़े गए थे। उनके कब्जे से जानवर की खाल समेत भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ था। रंधावा और उनके साथी महेश पर रेंज केस दर्ज कर वनाधिकारियों ने दीवानी न्यायालय में रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था।
जमानत के लिए रंधावा के अधिवक्ता बृजपाल सिंह ने 2 जनवरी को कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। रविवार को रंधावा के परिजन उनसे मिलने भी आए थे। डीजीसी क्रिमिनल संत प्रताप सिंह के मुताबिक जनपद एवं सत्र न्यायधीश उपेंद्र कुमार की अदालत पर सोमवार को जमानत प्रार्थना पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने जमानत याचिका नामंजूर कर दी है।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो