जिला प्रशासन निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शान्तिपूर्ण वातावरण में मतदान कराने हेतु कटिबद्ध है। चुनाव को लेकर आयोजित होने वाले निर्वाचन कार्यक्रमों के अवसर पर जनपद के विभिन्न आबादी वाले क्षेत्रों में असामाजिक तत्व, जातिवादी तत्व, साम्प्रदायिक व शरारती तत्व उपद्रव एवं हिंसात्मक कार्यवाही करके कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। जिनको रोकने तथा कार्यक्रमों में व्यवस्था भंग होने से बचाने के उद्देश्य से जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित किये गए हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता अपने साथ किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार तथा लाठी, डण्डा लेकर सम्पूर्ण जनपद की सीमा में नहीं चलेगा। और न एकत्रित करेगा। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात पुलिस, पी0ए0सी0, होमगार्ड, पी0आर0डी0, सरकारी कर्मचारियों तथा रोगी एवं अपंग व्यक्तियों, जो अपने सहारे के लिए लाठी, डण्डा का प्रयोग करते हैं, उन पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्ति जो कृपाण धारण करते हैं, उन पर भी यह आदेश लागू नहीं होगा, परन्तु यदि वे किसी हिंसात्मक अथवा अवांछनीय गतिविध में लिप्त पाये जायेंगे तो उनके पास उपलब्ध हथियार जमा कराकर उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता न तो आम सभा का आयोजन करेगा, न जुलूस निकालेगा और न धरना प्रदर्शन आयोजित करेगा। और न इस प्रकार के किसी सभा या जुलूस में भाग लेगा। और न ही भाग लेने के लिए अभिप्रेरित करेगा।