scriptउत्तर वन मंडल में 2614 में से 1992 पट्टे मान्य, 622 दावे अमान्य | 1992 lease out of 2614 in North Forest Division, 622 claims invalid | Patrika News
बालाघाट

उत्तर वन मंडल में 2614 में से 1992 पट्टे मान्य, 622 दावे अमान्य

कमिश्नर बहुगुणा ने की वन व्यवस्थापन कार्यों एवं राजस्व प्रकरणों की समीक्षा

बालाघाटAug 08, 2019 / 04:56 pm

mukesh yadav

baithak

उत्तर वन मंडल में 2614 में से 1992 पट्टे मान्य, 622 दावे अमान्य

बालाघाट. जबलपुर संभाग के कमिश्नर राजेश बहुगुणा ने बालाघाट प्रवास के दौरान जिला पंचायत कार्यालय सभाकक्ष में वन अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर वन व्यवस्थापन कार्यों एवं राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर दीपक आर्य, जिपं सीईओ रजनी सिंह, वन मंडलाधिकारी एसकेएस तिवारी, डॉ एए अंसारी, संयुक्त आयुक्त विकास अरविंद यादव, सभी एसडीएम, अनुविभागीय अधिकारी एमएस श्रीवास्तव, अमित पटौदी एवं वन विभाग के रेंज आफिसर मौजूद थे।
कमिश्नर बहुगुणा ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावों के जिन प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है उनके पट्टे का वितरण शीघ्र किया जाए। वन अधिकार अधिनियम की धारा 4 के तहत रिजर्व फारेस्ट प्रस्तावित करने की कार्रवाई भी तेजी से पूरी करें। बैठक में बताया गया कि उत्तर वन मंडल में 2614 व्यक्तिगत दावे प्राप्त हुए थे। इनमें से 1992 मान्य कर पट्टे का वितरण कर दिया गया है और 622 दावे अमान्य कर दिए गए हंै। इसी प्रकार 112 सामुदायिक दावे प्राप्त हुए थे, इनमें 45 दावे मान्य किए गए है और 67 दावे अमान्य कर दिए गए हंै।
राजस्व विभाग के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कमिश्नर बहुगुणा ने सभी एसडीएम से कहा कि वे अपने कोर्ट में लंबित प्रकरणों का तेजी से निराकरण करें। सीमांकन के मामलों में पटवारी से समय पर रिपोर्ट न मिले तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। जमीन के विक्रय के मामले में नामांतरण जल्दी से होना चाहिए, उसे लटका कर न रखा जाए। राजस्व अधिकारियों का यही दायित्व है कि वे जमीन के राजस्व संबंधी अभिलेखों को शीघ्रता से अपडेट करें।

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