scriptवन नेशन, वन राशन के लिए 31 जुलाई तक जोड़े जाएंगे आधार नंबर | Aadhaar numbers will be added for One Nation, One Ration by July 31 | Patrika News

वन नेशन, वन राशन के लिए 31 जुलाई तक जोड़े जाएंगे आधार नंबर

locationबालाघाटPublished: Jun 27, 2020 09:00:54 pm

Submitted by:

Bhaneshwar sakure

समय-सीमा पर आधार सीडिंग का कार्य करने के निर्देश

वन नेशन, वन राशन के लिए 31 जुलाई तक जोड़े जाएंगे आधार नंबर

वन नेशन, वन राशन के लिए 31 जुलाई तक जोड़े जाएंगे आधार नंबर

बालाघाट. भारत सरकार द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था लागू की गई है। इसीलिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत सम्मिलित समस्त पात्र हितग्राहियों के डेटाबेस में 31 जुलाई तक आधार सीडिंग कार्य किया जाना है। कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले के सभी संबधित अधिकारियों को समय सीमा में आधार सीडींग का कार्य करने के निर्देश दिए है।
उचित मूल्य दुकान पर लगाई गई पीओएस मशीन में पात्र हितग्राहियों के आधार नंबर दर्ज करने और संशोधन की सुविधा उपलब्ध है। आधार नंबर दर्ज करने के साथ-साथ इ-केवायसी भी किए जा सकेंगे। सभी हितग्राहियों से माह जुलाई 2020 में आधार नंबर प्राप्त किए जाएंगे और पीओएस मशीन के माध्यम से डेटाबेस में आधार नंबर दर्ज किए जाएंगे। आधार नंबर सही होने पर ही राशन वितरण किया जाएगा। जिन हितग्राहियों द्वारा 30 जुलाई तक आधार नंबर उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे उनको माह अगस्त में आधार नंबर उपलब्ध कराने पर ही राशन प्रदान किया जाएगा।
बीमार निशक्तजन, वृद्ध और बच्चों के आधार सीडिंग की कार्रवाई उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा घर-घर जाकर 30 जून तक की जाएगी। विगत 6 माह से जिन हितग्राहियों द्वारा उचित मूल्य दुकान के दर्शन प्राप्त नहीं किया गया है, ऐसे हितग्राहियों के अस्तित्व में होने की संभावना नहीं है। जिन हितग्राहियों को पीओएस मशीन के माध्यम से राशन वितरण न हो पाने के कारण 6 माह से राशन प्राप्त न करने वालों की सूची में सम्मिलित कर ऐसे हितग्राहियों का मौके पर जाकर सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन में परिवार उपलब्ध होने पर उनके भी आधार नंबर पोर्टल पर दर्ज कराए जाएंगे। अस्तित्वहीन अपात्र परिवारों हितग्राहियों को कलेक्टर के अनुमोदन से अस्थाई रूप से पोर्टल से विलोपित किया जाएगा। उक्तानुसार परिवार यदि पुन: अपने आधार नंबर उपलब्ध कराता है तो उसे संचालक खाद्य की अनुमति से पुन: जोड़ा जाकर उनकी शेष पात्रता अनुसार राशन प्रदाय किया जा सकेगा।
बगैर आधार नंबर वाले हितग्राहियों को आधार पंजीयन कराए जाने के लिए दुकान पर नियुक्त नोडल अधिकारी विके्रेता द्वारा आधार पंजीयन केंद्र की जानकारी दी जाकर आधार पंजीयन कराया जाएगा। जिन हितग्राहियों द्वारा 31 जुलाई तक आधार नंबर उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे उनको आधार नंबर उपलब्ध कराने पर ही 1 अगस्त से राशन का वितरण हो सकेगा।

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