scriptनाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष की सजा | Accused sentenced to 20 years for raping minor | Patrika News

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष की सजा

locationबालाघाटPublished: Nov 24, 2021 09:02:50 pm

Submitted by:

Bhaneshwar sakure

चार हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20  वर्ष की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष की सजा

बालाघाट. पुलिस थाना वारासिवनी के अंतर्गत एक ग्राम में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को न्यायाधीश शिवलाल केवट ने अलग-अलग धाराओं में २०-२० वर्ष की सजा और २-२ हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। शासकीय अधिवक्ता से मिली जानकारी के अनुसार एक युवक ने ५ फरवरी २०१९ की शाम लगभग ५ बजे अपने पड़ोस में रहने वाली ३ बहनों को अपने घर में चाय पीने के बहाने से बुलाया और फि र उनमें से बड़ी बहन ५ वर्ष ६ माह की बच्ची को घर के ऊपर छत पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। जब तीनों नन्हीं बालिकाएं अपने घर पहुंची तो उनके पिता ने बड़ी बेटी के कपड़ों को खराब देखा तो उसने उससे पूछताछ की। जिस पर बड़ी बेटी ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले युवक द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया हैं। जिसके बाद नन्हीं बालिका के पिता ने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना वारासिवनी में की। पुलिस के द्वारा नाबालिग का मुलाहजा करवाया गया और फि र आरोपित युवक को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष व आरोपी के अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने के बाद न्यायाधीश शिवलाल केवट द्वारा आरोपी को भादवि की धारा ३७६ क ख में २० वर्ष और २ हजार रुपए व पास्को एक्ट की धारा ५ ड और ६ के तहत २० वर्ष व २ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया हैं। यह दोनों ही सजाएं साथ-साथ चलेगी।
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