चीतल का सींग ले जाने पर आरोपी को एक वर्ष की सजा
बैहर. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्टेट मधुसूदन जंघेल की अदालत में वन्यप्राणी चीतल का सींग ले जाने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास
चीतल का सींग ले जाने पर आरोपी को एक वर्ष की सजा
बैहर. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्टेट मधुसूदन जंघेल की अदालत में वन्यप्राणी चीतल का सींग ले जाने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास व १००० रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। न्यायालय ने इस मामले में मरहाडबरा थाना चिल्पी जिला कबीरधाम निवासी सुखलाल गोण्ड (४५) को दोषी पाया। अ िायोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पंजाबसिंह राजपूत ने की है।
इस संबंध में मीडिया प्रभारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि १० जनवरी २०११ को करीब ४.३० बजे ई विकास समिति अध्यक्ष राजकुमार व गांव के लोगों ने आरोपी सुखलाल को रनवाही बीट कक्ष २१७ वन ग्राम रनवाही की सड़क में साइकिल से एक नग चीतल की सींग मरहाडबरा अपने घर ले जाते हुए पकड़ा। वनरक्षक नाका रनवाही में लेकर गए। वनरक्षक ने सुखलाल से पूछताछ कर एक नग सींग व पुरानी साइकिल जब्त कर पंचनामा तैयार कर आरोपी के खिलाफ मामला कायम किया गया। उक्त मामले में आरोपी सुखलाल को न्यायालय में दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।
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