ई-लाइब्रेरी का शुभारम्भ
कटंगी. नगर में 17 दिसबंर को नगर परिषद के द्वारा नवीन कार्यालय भवन एवं ई-लाइब्रेरी का शुभारंभ किया जा रहा है। जानकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीकांत पाटर ने दी। इन्होंने बताया कि सांसद बोधसिंह भगत के मुख्य आतिथ्य एवं विधायक केडी देशमुख की अध्यक्षता में एक समारोह का आयोजन कर शुभांरभ किया जाएगा। जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल प्रमुख अतिथि एंव पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत विशेष अतिथि के रुप में मौजूद होंगे। इन अतिथियों के अलावा पूर्व मंत्री लोचनलाल ठाकरे, पूर्व मंत्री निर्मल हीरावत, पूर्व मंत्री टामलाल सहारे, पूर्व विधायक अशोकसिंह सरस्वार, वारासिवनी नगर पालिका अध्यक्ष विक्की पटेल इस समारोह में हिस्सा लेंगे। नगर परिषद् अध्यक्ष अर्चना जैन ने समस्त नगरवासियों ने इस समारोह में शिरकत करने की अपील की है।
कार्यशाला में दी ई-वे बिल की जानकारी वारासिवनी. नगर में स्थित दादाबाड़ी में वाणिज्यकर विभाग बालाघाट द्वारा ई-वे बिल के प्रावधानों को समझाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें जीएसटी एक्सपर्ट द्वारा रूल नम्बर 138 के अंतर्गत ई- वे बिल को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग, माल क्रय और विक्रय करने वालों को और दूसरा भाग, माल का परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टर का है। जिसमें गाड़ी नंबर देना है ।
ई-वे बिल को 6 माध्यमों से जनरेट किया जा सकता है। इसे 24 घंटे और 72 घंटे में निरस्त कर सकते हंै। कार्यशाला में अतिरिक्त कमिश्नर एसएल बैगा ने बताया कि जीएसटी प्रावधानों के अंतर्गत् लागू होने वाला ई- वे बिल पूर्व में टिन नम्बर के अंतर्गत् परिवहन के लिए ऑनलाइन फार्म 49 की तुलना में काफी आसान है। 10 किलोमीटर से कम दूरी के परिवहन पर ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं है। वाणिज्यकर विभाग बालाघाट की ओर से एसएल बैगा (अतिरिक्त कमिश्नर), सरिता सिरसाम (टैक्स ऑफिसर), अनुपम शर्मा (टैक्स ऑफिसर) बालाघाट टैक्स बार एसोशिएशन की ओर से गोपाल अग्रवाल अधिवक्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
ई-वे बिल को 6 माध्यमों से जनरेट किया जा सकता है। इसे 24 घंटे और 72 घंटे में निरस्त कर सकते हंै। कार्यशाला में अतिरिक्त कमिश्नर एसएल बैगा ने बताया कि जीएसटी प्रावधानों के अंतर्गत् लागू होने वाला ई- वे बिल पूर्व में टिन नम्बर के अंतर्गत् परिवहन के लिए ऑनलाइन फार्म 49 की तुलना में काफी आसान है। 10 किलोमीटर से कम दूरी के परिवहन पर ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं है। वाणिज्यकर विभाग बालाघाट की ओर से एसएल बैगा (अतिरिक्त कमिश्नर), सरिता सिरसाम (टैक्स ऑफिसर), अनुपम शर्मा (टैक्स ऑफिसर) बालाघाट टैक्स बार एसोशिएशन की ओर से गोपाल अग्रवाल अधिवक्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे।