कलेक्टर ने 5 लोगों पर लगाया 1.80 लाख रुपए का जुर्माना
बालाघाटPublished: Mar 02, 2021 10:24:45 pm
रेत के अवैध खनन, परिवहन का मामला
कलेक्टर ने 5 लोगों पर लगाया 1.80 लाख रुपए का जुर्माना
बालाघाट. कलेक्टर दीपक आर्य ने रेत के अवैध उत्खनन, भंडारण व परिवहन के मामले में 5 लोगों पर एक लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह राशि चालान के माध्यम से शासन के खाते में शीघ्र जमा कराने कहा गया है।
रेत के अवैध उत्खनन, भंडारण व परिवहन पर रोक लगाने के लिए की जा रही कार्रवाई के दौरान परसवाड़ा तहसीलदार द्वारा 13 जनवरी को सिहोरा जबलपुर के आजाद वार्ड क्रमांक-11 के राजेन्द्र पिता मुन्नालाल रजक, वार्ड नंबर 5 बैहर के इमरान खान पिता अब्दुल अलीम खान, वार्ड नंबर 8 बैहर के सुरसैन पिता अंगतप्रसाद चौधरी, वार्ड नंबर 8 बैहर के रामप्रसाद पिता जनार्दन आगरकर और परसवाड़ा तहसील के ग्राम दलवाड़ा के ललित पिता गुलाबचंद चौधरी की जेसीबी मशीन, एक ट्रक और 3 ट्रेक्टर को जब्त किया गया था। इस मामले में खनिज अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई के लिए एसडीएम कोर्ट बैहर में प्रस्तुत किया गया था। एसडीएम बैहर द्वारा इस प्रकरण की सुनवाई के बाद 25 जनवरी को पारित आदेश में रेत के अवैध उत्खनन, भंडारण व परिवहन के मामले में इन पांचो व्यक्तियों पर एक लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था।
इन पांचों व्यक्तियों द्वारा एसडीएम कोर्ट बैहर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध कलेक्टर न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी। कलेक्टर न्यायालय में इस प्रकरण की सुनवाई के बाद कलेक्टर आर्य ने पांचो व्यक्तियों की अपील को खारिज कर दिया है और बैहर एसडीएम द्वारा लगाए गए जुर्माने को यथावत रखने के आदेश दिए है। सिहोरा जबलपुर के आजाद वार्ड क्रमांक 11 के राजेन्द्र रजक पिता मुन्नालाल रजक पर एक लाख रुपए, वार्ड नंबर 5 बैहर के इमरान खान पिता अब्दुल अलीम खान पर 50 हजार रुपए, वार्ड नंबर 8 बैहर के सुरसैन चौधरी पिता अंगतप्रसाद चौधरी पर 10 हजार रुपए, वार्ड नंबर 8 बैहर के रामप्रसाद आगरकर पिता जनार्दन आगरकर पर 10 हजार रुपए व परसवाड़ा तहसील के ग्राम दलवाड़ा के ललित चौधरी पिता गुलाबचंद चौधरी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।