उपभोक्ता के अधिकारों की दी गई जानकारी
बालाघाटPublished: Mar 15, 2019 09:21:59 pm
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर हुआ आयोजन
उपभोक्ता के अधिकारों की दी गई जानकारी
बालाघाट. कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सभागार में शुक्रवार को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में लोचनसिंह देशमुख, आशा महेश बेदी, सदस्य जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, कृष्णा मिश्रा संरक्षक उपभोक्ता सरंक्षण समिति बालाघाट, लीना चौधरी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग बालाघाट, आरबी तिवारी जिला प्रबंधक मप्र स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन बालाघाट उपस्थित रहे।
जिला आपूर्ति अधिकारी एसएच चौधरी द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाए जाने के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया और बताया गया कि राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन 18002330046 किस प्रकार उपभोक्ताओं की मदद करती है। उन्होंने राज्य उपभोक्ता फोरम द्वारा उपभोक्ताओं के हित में विगत माहों में दिए गए निर्णयों के संबंध में जानकारी दी गई। आशा महेश बेदी द्वारा उपभोक्ताओं का आव्हान किया गया कि वे दुकानदारों से पक्का बिल लेने की आदत डाले। दुकानदार उन्हें बिल के स्थान पर एस्टीमेट पक्का देते है, जो कि न्यायालय में वाद दायर करने की स्थिति में मान्य नहीं रहता है। उपभोक्ता चाहे तो बिना वकील की सहायता के भी उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर सकते है एवं उन्हें हुई क्षति की पूर्ति का लाभ प्राप्त कर सकते है। लोचन सिंह देशमुख द्वारा बताया गया कि उपभोक्ता संरक्षण क्षेत्र से जुड़े अधिकारी संबंधित प्रतिष्ठानों की नियमित जांच करें। इस क्षेत्र में उपभोक्ता इतना जागरूक नहीं है कि वे स्वयं विक्रेता से जानकारी प्राप्त कर सकें। किन्तु अब समय आ गया है कि उपभोक्ता भी जागरूक हो एवं अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक जागरुक उपभोक्ता का परिचय दें। लीना चौधरी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भी उपभोक्ताओं को संबोधित किया गया। नापतौल निरीक्षक एनएस कीर द्वारा उपभोक्ताओं की जिज्ञासाओं का निराकरण किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी शरद चंद्र साहू द्वारा भी उपभोक्ताओं के खाद्य पदार्थो में मिलावट एवं पैक्ड मिनरल वाटर आदि के संबंध में जानकारी दी गई।