आपसी राजीनामें से प्रकरणों का होगा निपटारा
बालाघाटPublished: Dec 07, 2017 03:08:43 pm
नेशनल लोक अदालत का आयोजन 09 दिसम्बर को
बालाघाट. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली के कार्यपालक अध्यक्ष के निर्देशानुसार बालाघाट जिले में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 09 दिसंबर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में किया जाएगा। जिसमें न्यायालयों में लंबित समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, तथा प्रिलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इस नेशनल लोक अदालत के लिए सभी न्यायिक अधिकारियों, को आवश्यक कार्रवाई हेतु दिशा निर्देश सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए जा चुके हैं। सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के समक्ष लंबित जल कर, सम्पति कर के प्रकरणों के निराकरण में मप्र नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा सम्पति कर के प्रकरणों में 50,000 तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत तथा 100,000 रुपऐ तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी। इसी प्रकार जल कर के प्रकरणों में अधिभार की राशि 10,000 तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट व 50000 या इससे अधिक बकराया होने पर अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। विद्युत विभाग के प्रकरणों में उपभोक्ता द्वारा भुगतान में चूक किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। भारत संचार निगम के प्रकरणों पर भी नियमानुसार छूट का प्रावधान किया गया है।
बनाई गई १९ खंडपीठें
रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट असिफ अब्दुल्लाह ने बताया कि जिले में सभी न्यायिक अधिकारियों की 19 खंडपीठें बनाई गई है। साथ ही राजस्व विभाग के लिए अपर कलेक्टर बालाघाट एवं नगर पालिका, नपं के लिए परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकाश अभिकरण की खंडपीठ सहित कुल 21 खंडपीठों का गठन किया गया है। प्रकरणों के निराकरण की सुविधा को देखते हुए प्रत्येक न्यायालय व नगर पालिका, नगर पंचायत के प्रकरणों का निराकरण सम्बधित कार्यालय में ही किया जाएगा। न्यायालयों द्वारा जिन प्रकरणों में नोटिस जारी किए हैं उनसे संबंधित पक्षकार संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर अपने प्रकरण का अंतिम निराकरण करा सकते हैं। ऐसे पक्षकार जिन्हें कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है और उनका प्रकरण राजीनामा योग्य है वे भी अपना आपसी राजीनामा से प्रकरण समाप्त कराना चाहते हैं तो संबंधित न्यायालय में 9 दिसम्बर को 11 बजे से 5 बजे तक उपस्थित होकर अपने प्रकरण का निराकरण करवाकर लोक अदालत का लाभ प्राप्त कर सकते हंै।