scriptदहेज हत्या मामले में पति को सात वर्ष की सजा | Husband sentenced to seven years in dowry murder case | Patrika News

दहेज हत्या मामले में पति को सात वर्ष की सजा

locationबालाघाटPublished: Nov 21, 2019 07:03:16 pm

Submitted by:

mahesh doune

अदालत में दहेज हत्या के मामले में एक आरोपी को 7 वर्ष का कारावास व 14,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

दहेज हत्या मामले में पति को सात वर्ष की सजा

दहेज हत्या मामले में पति को सात वर्ष की सजा

बालाघाट. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजाराम भारतीय की अदालत में दहेज हत्या के मामले में एक आरोपी को 7 वर्ष का कारावास व 14,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। न्यायालय में इस मामले में आरोपी सालेटेका निवासी रंजीत पिता रमेश कुमार बिसेन (34) को दोषी पाया गया। इसके अलावा मृतिका किरणदेवी की सांस व ननद के खिलाफ दोष साबित न होने पर उन्हें बरी किया गया।
अभियोजन के अनुसार 14 मई 2011 को किरणदेवी का विवाह ग्राम जराही में सामाजिक रीति-रिवाज के साथ रंजीत बिसेन सालेटेकरी निवासी के साथ हुआ था। किरणदेवी शादी के चार-पांच माह ठीक से रही। जिसके बाद पति रंजीत व सांस सुरमनबाई व ननद शारदा के द्वारा बाइक व जेवरात एवं नकदी राशि मायका से लाने व काम नहीं करती बोल शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करने लगे थे। मृतिका ने उक्त बात मायका में जाने के बाद अपने परिवार को बताई। जिससे महिला के पिता ने दहेज की पूर्ति के लिए तीन बार कुल 1,22000 रुपए दामाद रंजीत को दिए। बावजूद ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए परेशान किया गया। दहेज प्रताडऩा के चलते 30 जुलाई 2014 को मृतिका आग से झुलस गई। जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। लेकिन मृतिका की हालत गंभीर होने पर गोंदिया ले जाया गया जहां से भिलाई में भर्ती किया गया। जहां 14 अगस्त 2014 को किरण की मौत हो गई। पुलिस ने थाना में सूचना मिलने पर जांच उपरांत तीनों के खिलाफ धारा 498 ए, 304 बी, 302, 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया। पलिस ने तीनों को इस मामले में गिरफ्तार कर न्यायालय ने अभियोग पत्र पेश किया। यह प्रकरण अभियोजन पक्ष रंजीत बिसेन के खिलाफ आरोप सिद्ध करने में सफल रहा व सांस व ननद को दोषी न पाते हुए दोषमुक्त किया गया।
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