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बालाघाट

ग्रामीणों को दी गई विधिक सेवा की जानकारी

प्रथम शनिवार को मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

बालाघाटMay 08, 2019 / 07:52 pm

mukesh yadav

vidhik sewa

ग्रामीणों को दी गई विधिक सेवा की जानकारी

वारासिवनी। उच्च न्यायालय मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा माह के प्रथम शनिवार को मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर प्रथम अपर जिला एवं न्यायाधीश कमलेश सनोडिया की मौजूदगी में प्रारंभ हुआ। जिसमें सर्वप्रथम मॉ सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर उपस्थितजनों को विधिक सेवा समिति के गठन के महत्व, किस तरह काम करती है, उनके विधिक अधिकार, कर्तव्यों के बारे में बताकर विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही बालिका, महिलाओं को उनसे संबंधित घरेलु हिंसा, दहेज अधिनियम, महिलाओं के हित की आवश्यक कानूनी जानकारियां देने के साथ इस विधिक सेवा समिति के माध्यम से नि:शुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर न्याय पाने के बारे में बताया गया।
प्रथम अपर जिला एवं न्यायाधीश कमलेश सनोडिया ने उपस्थितजनों को बताया कि विविध सेवा समिति के माध्यम से नि:शुल्क विविध लाभ लेने की बात कही। साथ ही यह भी कहा कि १३ जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। जिसमें अपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा १३८ के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, वैवाहिक एवं श्रम विवाह प्रकरण एवं अन्य संबंधित मामलों का मध्यस्थता के माध्यम से निराकरण किए जाएंगे। इसलिए आप लोग उक्त प्रकरण हो तो नेशनल लोक अदालत में पहुंचकर लाभ ले सकते हंै। इस अवसर पर विधिक सहायता कर्मी स्वाति श्रीवास्तव सहित जनपद पंचायत के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

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