जिले में पेट्रोल, डीलन का रिजर्व स्टाक रखने के निर्देश
बालाघाटPublished: Nov 09, 2019 06:45:13 pm
बोतल या प्लास्टिक केन में नहीं मिलेगा पेट्रोल, डीजल
जिले में पेट्रोल, डीलन का रिजर्व स्टाक रखने के निर्देश
बालाघाट. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने जिले में कानून और व्यवस्था की दृष्टि से मप्र मोटर स्पिरिट, हाईस्पीड डीजल ऑयल, आदेश के तहत जिले के समस्त पेट्रोल पंप एवं डीजल पंप में 30 नवंबर तक पेट्रोल 1000 लीटर और डीजल 3000 लीटर रिजर्व स्टॉक के अतिरिक्त रखे जाने के आदेश दिए है। सभी पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे जिले में पेट्रोल एवं डीजल की पंपो पर पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखें।
इस संबंध में दिए गए आदेश में कहा गया है कि उक्त अनुसार रिजर्व स्टॉक की मात्रा में से अपर कलेक्टर बालाघाट अनुविभागीय अधिकारी, सर्व जिला बालाघाट, जिला अपूर्ति अधिकारी, संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं संबंधित क्षेत्र के सहायक, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की अनुमति से पेट्रोल एवं डीजल प्रदाय किया जा सकेगा। जिले के समस्त पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे किसी भी उपभोक्ता को कॉच या प्लास्टिक की बोतल अथवा प्लास्टिक की केन में पेट्रोल का प्रदाय नहीं करेंगे। पेट्रोल का प्रदाय केवल वाहन के ईंधन टैंक में ही किया जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी भी पंप संचालक के विरूद्ध इस प्रकार की शिकायत प्राप्?त होती है या पंप की जांच के समय कांच अथवा प्लास्टिक की बोतल अथवा केन में पेट्रोल का विक्रय करना पाया जाता है तो संबंधित डीलर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी।