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बालाघाट

खाद्य सामग्री की जांच के लिए टीम का गठन करने के निर्देश

खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कड़ाई से किया जाए पालन, बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश

बालाघाटJul 27, 2019 / 09:04 pm

Bhaneshwar sakure

balaghat

खाद्य सामग्री की जांच के लिए टीम का गठन करने के निर्देश

बालाघाट. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत बाजार में आम जनता के खाने के लिए बिकने वाली किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री को मिलावट रहित व एक निर्धारित मानक का होना चाहिए। खाद्य सामग्री तैयार करने और विक्रय करने वाले दुकानकार या प्रतिष्ठान के पास उसका पंजीयन व लायसेंस होना अनिवार्य है। बालाघाट जिले में आम जनता को मिलावट रहित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य ने शनिवार को एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में एसडीएम, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों, तहसीलदार, थाना प्रभारियों और नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। बैठक में एसपी अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर शिवगोविंद मरकाम, एएसपी आकाश भूरिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज पांडे, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ विनोद वाजपेयी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में सबसे पहले बताया गया कि जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के तीन अधिकारी वाजिद मोहिब, शरद साहू और संध्या मार्को पदस्थ है और इन तीन अधिकारियों पर ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पालन कराने की जिम्मेदारी है। खाद्य सामग्री विक्रय करने वाले दुकानों एवं प्रतिष्ठानों की जांच में इन अधिकारियों के कार्य में राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा सहयोग किया जाएगा। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र में खाद्य सामग्री की जांच के लिए एक दल का गठन कर लें। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के तीन खाद्य निरीक्षकों को दो-दो राजस्व अनुविभाग आबंटित कर दिए जाएंगे। कलेक्टर ने कहा कि खाद्य सामग्री की जांच के लिए बनाए गए दल को नियमित रूप से होटल, भोजनालय, राइस मिल, मिल्क यूनिट, डेयरी, चिलिंग प्लांट, सब्जी मंडी, ढाबा रेस्टारेंट, मटन मार्केट, पेयजल तैयार करने वाली यूनिट सहित अन्य की जांच करना है। कलेक्टर आर्य ने मटन मार्केट में बिकने वाले मांस और मछलियों की भी जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मटन मार्केट से निकलने वाले अपशिष्ट के सही निस्तारण की व्यवस्था होना चाहिए। बैठक के प्रारंभ में खाद्य निरीक्षक वाजिद मोहिब ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में जानकारी दी।

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