चेरिटेबल ट्रस्टों पर लागू नियम कानूनों की दी जानकारी
बालाघाटPublished: Sep 16, 2019 08:32:10 pm
शहर के प्रेमनगर स्थित गायत्री शक्तिपीठ के संस्कृति संस्कार हाल में एक दिवसीय जिला स्तरीय ट्रस्टी सम्मलेन का आयोजन किया गया।
चेरिटेबल ट्रस्टों पर लागू नियम कानूनों की दी जानकारी
बालाघाट. शहर के प्रेमनगर स्थित गायत्री शक्तिपीठ के संस्कृति संस्कार हाल में एक दिवसीय जिला स्तरीय ट्रस्टी सम्मलेन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में जिले के दसों विकास खंडों से पहुंचे गायत्री शक्तिपीठ एवं प्रज्ञापीठों के संचालकों, ट्रस्टियों को भारतीय संविधान के अंतर्गत चेरिटेबल ट्रस्टों पर लागू होने वाले नियम कानूनों की जानकारियां शांतिकुंज हरिद्वार के प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई। गायत्री परिवार ट्रस्ट के उद्देश्य एवं कार्यक्रम विषय पर प्रतिनिधि दिनेश देशमुख, लेखा संबंधी केसबुक खाता बही पर प्रतिनिधि हेमराज बघेल एवं नैतिक सामाजिक कानूनी दायित्व विषय पर प्रतिनिधि दीपक मालवीय ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस अवसर पर उपजोनल सहायक परदेसी परते, मुख्य प्रबंध ट्रस्टी डॉ चारुदत्त जोशी, जिला संयोजक महेश खजांची ने भी जिले के सभी प्रज्ञा संस्थानों और संगठन के अनुशासन पर प्रकाश डाला। वहीं आने वाले आयोजनों की जानकारी परिजनों को दी गई।
गायत्री बिसेन एवं चंद्रकिशोर बिसेन ने अभियान की प्रगति समीक्षा रखी। अमिता चौधरी एवं मानसिंग चौधरी ने शांतिकुंज में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला सहित जिले की प्रगति पर प्रकाश डाला। जिला संयोजिका गायत्री पटले ने संगठन की व्यस्थित रूपरेखा पर प्रकाश डाला। अनिराम क्षीरसागर, टीआर बिसेन, डॉ मिनेन्द्र बिसेन, लक्ष्मण पटले, रंगलाल चौधरी सहित सभी परिजनों ने कार्यक्रम की अवश्यक व्यवस्थाओं को मुस्तैदी से संभाला।