scriptकलयुगी भाई को आजीवन कारावास | Life imprisonment for Kalyugi Bhai | Patrika News

कलयुगी भाई को आजीवन कारावास

locationबालाघाटPublished: May 17, 2019 09:38:12 pm

Submitted by:

mukesh yadav

प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश कमलेश सनोडिया की अदालत ने सुनाई सजा

वारासिवनी। खैरलांजी थानांतर्गत ग्राम पंचायत खैरी के गोसाईटोला निवासी २४ वर्षीय रविन्द्र बनोटे ने करीब साढ़े १७ वर्षीय अपनी छोटी बहन के साथ बलात्कार कर हत्या कर दी थी। प्रकरण वारासिवनी कोर्ट में चल रहा था। प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश कमलेश सनोडिया की अदालत ने मृतिका के सगे भाई रविन्द्र बनोटे को ११ हजार रुपए जुर्माना एवं आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार खैरलांजी थानांतर्गत ग्राम पंचायत खैरी गोसाईटोला निवासी नाबालिग १ मई २०१८ को घर से लापता थी, जिसकी लाश ७ मई २०१८ सुबह गोसाईटोला के डिब्बा तालाब की झाड़ी में मिली थी। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्ट मार्टम कर मामले को जांच में लिया था। जांच में मृतिका के भाई ने ही बलात्कार कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने रविन्द्र बनोटे को गिरफ्तार कर मामले की सूक्ष्मता से जांच की। इस बलात्कार व हत्या का प्रकरण वारासिवनी कोर्ट में चल रहा था जिसमें गवाहों के साथ ही आरोपी से पूछताछ की गई जिसमें आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया। इसके बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश सनोडिय़ा की अदालत ने आरोपी रविन्द्र बनोटे को भादवि की धारा ३६३, ३०२, २०१, ३७६ एवं पास्को एक्ट २०१२ की धारा ५ एन, ६ का आरोपी सिद्ध करते हुए सभी धाराओं पर ११ हजार रुपए अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उक्त प्रकरण की पैरवी शासकीय अधिवक्ता अनुप चौबे कर रहे थे।
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